1 नवंबर से मुंबई में कारों में सभी सीटों पर सीटबेल्ट लगाना हुआ अनिवार्य
हाइलाइट्स
मुंबई पुलिस ने 1 नवंबर, 2022 से सभी चार पहिया वाहनों में चालक और यात्रियों के लिए सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है. इसका मतलब है कि कारों में आगे और पीछे की सीटों पर बैठने वालों को सीटबेल्ट पहनना आवश्यक होगा और ऐना नहीं करना एक दंडनीय अपराध होगा. मुंबई पुलिस द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार, जिन वाहनों में सीटबेल्ट नहीं है, उनके मालिकों के पास समय सीमा से पहले इनको फिट करने की आवश्यकता होगी. मुंबई में कारों में सीटबेल्ट नहीं पहनने पर रु. 1,000 जुर्माना देना होगा.
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के अनुसार कारों में पहले से हर सीट पर बेल्ट पहनना ज़रूरी है.
अधिसूचना में कहा गया है, "मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, धारा l94(b) (1) के तहत जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट पहने मोटर वाहन चलाता है या सीट बेल्ट नहीं पहने यात्रियों को ले जाता है, उसे दंडित किया जाएगा है. वहीं, जिन मोटर वाहनों में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट की सुविधा नहीं है, उनमें सीट बेल्ट फिट करने के लिए दिनांक 01/11/2022 तक की अवधि दी जा रही है."
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"इसलिए, सभी मोटर वाहन चालकों और वाहनों में सभी यात्रियों, जो भी मुंबई शहर की सड़कों पर यात्रा करते हैं, को सूचित किया जाता है कि, ड्राइवरों और सभी यात्रियों के लिए 01/11/2022 से यात्रा करते समय सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा. अन्यथा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 194 (बी) (1) के तहत कार्रवाई की जाएगी."