carandbike logo

1 नवंबर से मुंबई में कारों में सभी सीटों पर सीटबेल्ट लगाना हुआ अनिवार्य

clock-icon

1 मिनट पढ़े

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Seatbelts For Driver, Co-Passengers Compulsory In All Four-Wheelers From November 1: Mumbai Police
मुंबई पुलिस द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार, जिन वाहनों में सीटबेल्ट नहीं है, उनके मालिकों के पास समय सीमा से पहले इनको फिट करने की आवश्यकता होगी.
author

द्वारा कारएंडबाइक टीम

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 16, 2022

हाइलाइट्स

    मुंबई पुलिस ने 1 नवंबर, 2022 से सभी चार पहिया वाहनों में चालक और यात्रियों के लिए सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है. इसका मतलब है कि कारों में आगे और पीछे की सीटों पर बैठने वालों को सीटबेल्ट पहनना आवश्यक होगा और ऐना नहीं करना एक दंडनीय अपराध होगा. मुंबई पुलिस द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार, जिन वाहनों में सीटबेल्ट नहीं है, उनके मालिकों के पास समय सीमा से पहले इनको फिट करने की आवश्यकता होगी. मुंबई में कारों में सीटबेल्ट नहीं पहनने पर रु. 1,000 जुर्माना देना होगा.

    Seat

    मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के अनुसार कारों में पहले से हर सीट पर बेल्ट पहनना ज़रूरी है.

    अधिसूचना में कहा गया है, "मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, धारा l94(b) (1) के तहत जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट पहने मोटर वाहन चलाता है या सीट बेल्ट नहीं पहने यात्रियों को ले जाता है, उसे दंडित किया जाएगा है. वहीं, जिन मोटर वाहनों में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट की सुविधा नहीं है, उनमें सीट बेल्ट फिट करने के लिए दिनांक 01/11/2022 तक की अवधि दी जा रही है."

    यह भी पढ़ें: दिल्ली में पिछली सीटबेल्ट न लगाने पर सरकार हुई सख्त, काटा जा रहा ₹ 1,000 का चालान

    "इसलिए, सभी मोटर वाहन चालकों और वाहनों में सभी यात्रियों, जो भी मुंबई शहर की सड़कों पर यात्रा करते हैं, को सूचित किया जाता है कि, ड्राइवरों और सभी यात्रियों के लिए 01/11/2022 से यात्रा करते समय सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा. अन्यथा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 194 (बी) (1) के तहत कार्रवाई की जाएगी."

    Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

    अपकमिंग मॉडल