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कोरोनावायरस: सरकार ने ऑटो बीमा पॉलिसी धारकों को राहत दी

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Coronavirus: Govt. Announces Relief For Auto Insurance Policy Holders
भारत क वित्त मंत्री एन सीतारमण ने कहा है कि 3 मई, 2020 तक ख़त्म होने वाली थर्ड पार्टी ऑटो बीमा पॉलिसी का भुगतान अब 15 मई, 2020 तक किया जा सकता है.
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द्वारा कारएंडबाइक-टीम

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प्रकाशित अप्रैल 16, 2020

हाइलाइट्स

    भारत सरकार ने उन लोगों के लिए राहत की घोषणा की है जिनकी ऑटोमोबाइल और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉकडाइन के दौरान ख़त्म होनो वाली है. जिन लोगों की स्वास्थ्य और थर्ड पार्टी ऑटो बीमा पॉलिसी 25 मार्च, 2020 और 3 मई, 2020 के बीच समाप्त हो गई थीं या होने वाली हैं वह अब 15 मई, 2020 तक अपना बीमा रिन्यू करवा सकते हैं. हालांकि कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो बीमा पॉलिसी को एसी कोई छूट नहीं मिली है और उसका भुगतान आपको समय पर ही करना होगा.

    इससे पहले सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) से अनुरोध किया था कि वह साल 2021-22 के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के दामों को ना बढ़ाए. IRDAI ने इसे स्वीकार कर लिया है और इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रीमियम दर बरकरार रहेगा. वाहन खरीदारों को फिलहाल तीन साल के थर्ड पार्टी प्रीमियम का भुगतान एक साथ करना होता है. प्रीमियम न बढ़ाने का फैसला लंबे समय तक मंदी को झेल रहे ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी ख़बर है.

    साथ ही आपकी मोटर वाहन बीमा पॉलिसियों का समय पर भुगतान करने के कई लाभ हैं जैसे कि नो क्लेम बोनस (NCB). पॉलिसी लेट होने पर ग्राहक को लेट फीस या निरीक्षण शुल्क भी देना पड़ सकता है. यदि आप अपनी वाहन बीमा पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाने का विकल्प चुनते हैं और एसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां आपको अपना वाहन चलाने की आवश्यकता पड़े तो यह एक समस्या होगी क्योंकि बिना बीमा के कार या दोपहिया वाहन चलाना गैरकानूनी है. दूसरी बात जब तक आप अपना बीमा रिन्यू नही करवाते हैं तब तक वाहन को कुछ नुकसान होता है तो मरम्मत का पूरा खर्च आपको स्वयं उठाना होगा.

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