गुजरात सरकार ने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर को नए वाहन पर इस्तेमाल करने की अनुमति दी

हाइलाइट्स
गुजरात सरकार ने घोषणा की कि वाहन मालिक अपने पंजीकरण नंबर को वाहन बेचने या स्क्रैप करवाने के बाद अपने नए वाहन पर ट्रांसफर करवा सकते है और नंबर ट्रांसफर करवाते समय वाहन मालिक को एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा. गुजरात के परिवहन मंत्री पूर्णेश मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पहले से ही मौजूद है और वाहन मालिकों के अनुरोध के बाद यहां योजना लागू की गई है.
गुजरात के परिवहन मंत्री ने कहा, "लोग कई कारणों से अपने वाहन के पंजीकरण नंबर से जुड़े हुए होते हैं, जैसे धार्मिक मान्यताएं या अंक ज्योतिष. अब, गुजरात में भी वाहन मालिक अपने वाहन को बेचने या स्क्रैप करने के बाद भी अपने नंबर को रख सकते हैं.”
पूर्णेश मोदी ने कहा “पुराने वाहन नंबर को नए वाहन पर ट्रांसफर करवाया जा सकता है. हालांकि, इसका उपयोग पुराने या पहले से पंजीकृत वाहन पर नहीं किया जा सकता. इसके अलावा, पुराने और नए वाहन का मालिक भी एक ही व्यक्ति होना चाहिए. इसी प्रकार बाइक के नंबर को उसी व्यक्ति के द्वारा खरीदी गई नई कार पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा.”
उन्होंने स्पष्ट किया कि वाहन का नंबर तभी ट्रांसफर होगा जब व्यक्ति के पास कम से कम एक साल के लिए उस वाहन का स्वामित्व होगा और पहले से स्क्रैप हो चुके वाहनों के नंबर को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा.
पुराने नंबर को नए वाहन पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया 15 दिनों में समाप्त होनी चाहिए और कार का नंबर कार पर और दोपहिया वाहन का नंबर दोपहिया वाहन पर ही ट्रांसफर होगा.
दोपहिया वाहनों के नंबर रिटेंशन करने के लिए तीन कैटिगरी बनाई गई है, जिसमें ‘गोल्डन कैटेगरी' के फैंसी नंबरों के लिए ₹8,000 , ‘सिल्वर कैटेगरी' के फैंसी नंबरों के लिए ₹3,500 और अन्य नंबरों के लिए ₹2,000 का भुगतान करना होगा.
कारों के नंबर ट्रांसफर के लिए भी तीन कैटिगरी बनाई गई है जिसमें ‘गोल्डन कैटेगरी' के नंबरों के लिए ₹40,000, ‘सिल्वर कैटेगरी' के नंबरों के लिए ₹15,000 और अन्य सभी नंबरों के लिए ₹8,000 का भुगतान करना होगा.