दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर एनजीटी ने बैन लगाया
नेशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल ने दिल्ली में 10 से ज्यादा पुरानी डीज़ल कारों पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
हाइलाइट्स
नेशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल ने दिल्ली में 10 से ज्यादा पुरानी डीज़ल कारों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। एनजीटी के इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
ग्रीन कोर्ट ने सरकार को 10 साल से ज्यादा पुरानी डीज़ल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का निर्देश दिया है। पिछले साल भी एनजीटी ने इस बात पर चिंता जताई थी कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक है जिसे जल्द से जल्द रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।
ग्रीन कोर्ट ने ये भी कहा है कि दिल्ली आने वाली बाहरी डीज़ल गाड़ियां जो 10 साल से ज्यादा पुरानी होंगी, उन्हें भी राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि कोर्ट ने 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में पहले से ही बैन कर रखा है।
ग्रीन कोर्ट ने सरकार को 10 साल से ज्यादा पुरानी डीज़ल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का निर्देश दिया है। पिछले साल भी एनजीटी ने इस बात पर चिंता जताई थी कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक है जिसे जल्द से जल्द रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।
ग्रीन कोर्ट ने ये भी कहा है कि दिल्ली आने वाली बाहरी डीज़ल गाड़ियां जो 10 साल से ज्यादा पुरानी होंगी, उन्हें भी राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि कोर्ट ने 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में पहले से ही बैन कर रखा है।
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