मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ाई गई
हाइलाइट्स
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020, 26 मार्च 2021 और 17 जून 2021 को परामर्श जारी किया था. यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक वैध माना जा सकता है. COVID-19 के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया था.
अब सरकार ने यह सलाह दी है कि सभी मोटर वाहन दस्तावेजों को 31 अक्टूबर, 2021 तक वैध माना जाए. इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 31 अक्टूबर 2021 तक समाप्त हो जाएगी. सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर के संबंधित अधिकारियों को सलाह दी है कि ऐसे दस्तावेजों को 31 अक्टूबर 2021 तक वैध माना जाए. सरकार के मुताबिक इससे नागरिकों को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी.
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हाल ही में सरकार ने स्क्रैपिंग नीति के तहत, देश भर में 450 से 500 स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) और लगभग 60 से 70 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) लगाने की योजना की जानकारी दी है. मंत्रालय संबंधित राज्यों द्वारा सही तरीके से 60 दिनों के भीतर वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए सिंगल-विंडो पोर्टल शुरु करेगा. आरवीएसएफ के लिए पंजीकरण की वैधता 10 वर्षों की होगी. इसको वाहन के डेटाबेस तक पहुंच दी जाएगी.