सरकार ने दिए बीएस 6 वाहनों की नंबर प्लेट पर हरे स्टिकर लगाने के निर्देश
हाइलाइट्स
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की एक नई अधिसूचना के अनुसार, भारत में बिकने वाले सभी नए बीएस 6 वाहन अब एक तीसरी नंबर प्लेट में सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी रखेंगे. नए BS6 मोटर वाहनों पर इस एक सेंटीमीटर के स्टीकर का उपयोग अनिवार्य कर दिया है और यह आदेश 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होगा. हाल ही में मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन (हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर) में संशोधन के लिए नोटिस जारी किया गया था. इससे पहले सरकार ने घोषणा की थी कि 1 अप्रैल, 2019 के बाद बेचे जाने वाले सभी मोटर वाहनों में उच्च-सुरक्षा वाली नंबर प्लेट लगाई जाएंगी.
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एक सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टीकर सभी नए वाहनों के विंडशील्ड के अंदर लगाया जाएगा. यहां विचार बीएस 6 वाहनों को पुराने मानकों वाले वाहनों से पहचान में अलग करना है. अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कई देश ऐसे नियम का पालन करते हैं. इसके अलावा, अधिसूचना में कहा गया है कि उन वाहनों में हल्के नीले रंग का स्टीकर होगा जो पेट्रोल या सीएनजी से चलते हैं. इस बीच, डीजल से चलने वाली कारों को पंजीकरण के बाद नारंगी रंग का स्टिकर मिलेगा.
इलेक्ट्रिक कारों में पहले से ही हरे रंग की नंबर प्लेट लगाई जाती है
पीटीआई की एक रिपोर्ट में एक मॉर्थ अधिकारी के हवाले से लिखा गया है, "1 अप्रैल, 2020 से BS6 मानकों को अनिवार्य कर दिया गया है, जो सख्त प्रदूषण नियमों का पालन करते हैं. अन्य देशों की तरह BS6 वाहनों को भी अलग पहचान देने का अनुरोध किया गया था." हालांकि यह देखने की जरूरत है कि एसी बीएस 6 कारें जो पहले से ही बिक चुकी हैं उनको यह स्टिकर मिलेंगे या नहीं.