Compensation For Death In Hit-And-Run Accident To Increase 8-Fold To ₹ 2 Lakh
हाइलाइट्स
भारत सरकार ने अप्रैल 2022 से हिट-एंड-रन दुर्घटना के पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि करने का निर्णय लिया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की नई अधिसूचना के अनुसार, यदि हिट-एंड-रन मामले में शामिल पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को दिया जाने वाला संशोधित मुआवजा ₹ 2 लाख होगा, जो मौजूदा ₹ 25,000 के मुआवजे की तुलना में 8 गुना अधिक है. जबकि गंभीर चोटों के लिए मुआवजे में चार गुना वृद्धि होगी, जो ₹ 12,500 से ₹ 50,000 तक होगा. नया मुआवजा 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा और पूरे भारत में सभी सड़कों और राजमार्गों पर लागू होगा.
मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "मुआवजे के लिए आवेदन की प्रक्रिया और पीड़ित को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया का भी समय निर्धारण कर दिया गया है. यह योजना 1 अप्रैल 2022 से सोलेटियम योजना, 1989 का स्थान लेगी.”
इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा है कि वह एक 'मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड' भी बनाएगा, जिसका इस्तेमाल हिट-एंड-रन मामले के पीड़ितों को उचित मुआवजा प्रदान करने के लिए किया जाएगा. अधिसूचनाओं में कहा गया है, "इस फंड का उपयोग हिट एंड रन दुर्घटना के मामले में मुआवजा प्रदान करने, दुर्घटना पीड़ितों के इलाज और किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है.”
इस योजना के तहत मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और दावों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए समयसीमा के साथ इसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया लेकर आया है.
नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2020 के दौरान भारत में कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 1,31,714 मौतें हुईं.