1 जनवरी 2022 से दिल्ली में रद्द हो जाएगा दस साल से पुरानी डीज़ल कारों का रजिस्ट्रेशन
हाइलाइट्स
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी 2022 से दस साल या उससे ज्यादा पुराने सभी डीज़ल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा. दिल्ली सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी है. हाल ही में पीटीआई ने भी एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है. सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने ट्वीट कर लिखा, "दिल्ली सरकार 1 जनवरी, 2022 को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगी और उन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करेगी ताकि उन्हें अन्य स्थानों पर फिर से पंजीकृत किया जा सके."
इससे पहले दिल्ली सरकार ने कहा था, कि अगर कोई व्यक्ति अपनी एक दशक पुरानी डीजल कार को इलेक्ट्रिक इंजन में बदलेगा तो ही उन्हें अपनी कारों का इस्तेमाल करने की इजाजत होगी. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 18 नवंबर को घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजधानी इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटिंग के लिए पेट्रोल/डीज़ल इंजन वाली कारों के लिए खुली है. उन्होंने आगे कहा था कि डीजल वाहनों की रेट्रोफिटिंग से लोग अपनी कार को निर्धारित 10 वर्षों से अधिक समय तक इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में उपयोग कर सकेंगे.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सभी 10 साल या उससे पुरानी डीजल कारों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली मेंल 38 लाख पुराने वाहन हैं जो तकनीकी रूप से एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सड़कों पर चलने के लिए अयोग्य हैं. इसमें से 35 लाख पेट्रोल वाहन हैं और लगभग 3 लाख डीज़ल वाहन हैं जो 10 साल से पुराने हैं.