सरकार ने क्वाड्रिसाइकल के लिए BS6 प्रदूषण नियम जारी किए
हाइलाइट्स
केंद्र सरकार ने एक अहम फैसले में देश में L7 श्रेणी के वाहनों के लिए भारत स्टेज 6 प्रदूषण नियमों को एक अधिसूचना के ज़रिए जारी किया है. 1 अप्रैल, 2020 से देश में अन्य सभी वाहन श्रेणियों के लिए BS6 नियम लागू कर दिए गए थे. सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का मतलब है कि अब क्वाड्रिसाइकल सेग्मेंट का पूर्ण पैमाने पर उत्पादन फिर से शुरू हो सकता है. वर्ष 2018 में देश में परिवहन वाहनों की एक नई श्रेणी के रूप में क्वाड्रिसाइकिल की शुरुआत की गई थी.
महिंद्रा के क्वाड्रिसाइकल एटम की इस साल के अंत में बाजार में लॉन्च किए जाने की संभावना है.
मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, "ये मानदंड अधिसूचना की तारीख से लागू होते हैं. यह अधिसूचना भारत में सभी एल, एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए बीएस6 की प्रक्रिया को पूरा करती है. मानदंड यूरोपीय संघ के WMTC नियमों के हिसाब से बनाए गए हैं. परीक्षण की प्रक्रिया AIS (मोटर वाहन उद्योग मानकों) 137-भाग 9 में रखी गई है. " यूरोपीय संघ के विश्व मोटरसाइकिल परीक्षण चक्र (WMTC) का उपयोग मोटरसाइकिल में ईंधन की खपत और प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है.
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क्वाड्रिसाइकिल 3-व्हीलर के आकार का एक वाहन है लेकिन 4 टायर के साथ और पूरी तरह से कार की तरह कवर किया गया. इसकी अधिकतम गति 70 किमी प्रति घंटे से ज़यादा नहीं हो सकती है, और लंबाई 3000 मिमी, चौड़ाई 1500 मिमी और ऊंचाई 2500 मिमी से कम होनी चाहिए. हाल ही में मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत 'गैर-परिवहन' वाहन के रूप में आइटम 'क्वाड्रिसाइकल' के इस्तेमाल की इजाज़त दी थी. अब इसे निजी और कमर्शल तथा परिवहन और गैर-परिवहन वाहन दोनों के रूप में उपयोग किया जा सकता है.