मुंबई में दोपहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए अनिवार्य हुआ हेलमेट
हाइलाइट्स
मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक अधिसूचना जारी कर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है. यह नियम अब से 15 दिनों के भीतर यानी 9 जून, 2022 तक लागू हो जाएगा. साथ ही, अपराध करने वालों पर ₹ 500 का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके ड्राइविंग लाइसेंस को भी तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा. मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अपनी अधिसूचना में यह भी कहा कि ज्यादातर दोपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनते हैं और रोजाना यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं. दिल्ली में पहले से ही नियम लागू है और अभी कुछ समय के लिए शासन है.
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एक अलग घटना में मोटर वाहन अधिनियम के नई अपडेट में कहा गया है कि दोपहिया सवारों द्वारा अनुचित तरीके से हेलमेट पहनने पर ₹ 2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. ये जुर्माना इस बात की परवाह किए बिना लगाया जा सकता है कि सवार ने हेलमेट पहना है या नहीं और इसमें बिना बेल्ट के हेलमेट पहनने के उल्लंघन शामिल हैं, या यदि हेलमेट के पास भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणन या ISI चिह्न नहीं है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194डी के अनुसार, "जो कोई भी मोटरसाइकिल चलाता है या धारा 129 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति देता है या एक रु.1000 के जुर्माने के साथ दंडनीय होगा. वह तीन महीने की अवधि के लिए लाइसेंस धारण करने के लिए अयोग्य हो जाएगा."
मोटर वाहन अधिनियम, 1998 की धारा 129 में कहा गया है कि "किसी भी वर्ग या विवरण की मोटरसाइकिल चलाने या सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर, भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप सुरक्षात्मक हेलमेट पहनेगा, और सुरक्षित रूप से है हेलमेट पहनने वाले के सिर पर बेल्ट या अन्य किसी भी चीज़ के माध्यम से बांधा जाता है.