सरकार ने अनिवार्य कमर्शियल वाहन फिटनेस टैस्ट की समय सीमा अक्टूबर 2024 तक बढ़ाई
हाइलाइट्स
भारतीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने रजिस्टर्ड ऑटोमेटेड टैस्टिंग स्टेशनों (ATS) के माध्यम से परिवहन वाहनों के अनिवार्य फिटनेस टैस्ट की समय सीमा को 1 अक्टूबर, 2024 तक स्थगित करने का निर्णय लिया है. इस विस्तार की घोषणा एक अधिसूचना, GSR 663(E) के माध्यम से दिनांक 12 सितंबर, 2023 को की गई थी.
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अधिसूचना के अनुसार, वाहन फिटनेस टैस्ट केवल उन ऑटोमेटेड टैस्टिंग स्टेशनों पर किया जा सकता है जो 1989 के सेंट्रल मोटर वाहन नियम (CMVR) के नियम 175 के तहत रजिस्टर्ड हैं. यह आवश्यकता रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी के क्षेत्र के भीतर चलने वाले सभी पंजीकृत ऑटोमेटेड टैस्टिंग स्टेशनों पर लागू होती है, जो अधिसूचना के प्रकाशन के तुरंत बाद प्रभावी होती हैं.
इससे पहले, MoRTH ने घोषणा की थी कि 1 अप्रैल, 2023 से भारी माल वाहनों और यात्री मोटर वाहनों के लिए एटीएस के माध्यम से फिटनेस परीक्षण अनिवार्य होगा. हालांकि, मध्यम माल वाहनों, मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए, यह आवश्यकता को 1 जून, 2024 से अनिवार्य बना दिया गया है.
इसके अलावा, यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा और वाहन अनुपालन में सुधार के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा बताई जा रही है.
Last Updated on September 21, 2023