कर्नाटक में कार में सीटबेल्ट पहनना हुआ अनिवार्य, आदेश न मानने वालों पर लगेगा जुर्माना
हाइलाइट्स
कर्नाटक राज्य सरकार ने सभी यात्री वाहनों में सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है, ऐसा न करने पर प्रति व्यक्ति यात्रियों से रु.1,000 का जुर्माना वसूला जाएगा. सरकार द्वारा मंगलवार को जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. यह आदेश केंद्र सरकार के 19 सितंबर, 2022 के उस आदेश के बाद जारी किया गया है जिसमें सभी पैसेंजर वाहन में सीटबेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य में पहली बार अपराध करने वालों को रु.1,000 का जुर्माना देना होगा, जबकि दूसरी बार या बार-बार अपराध करने वालों से रु.2,000 वसूल किए जाएंगे.
पिछले महीने, यहां तक कि मुंबई पुलिस ने 1 नवंबर, 2022 से सभी चार पहिया वाहनों में चालक और यात्रियों के लिए सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया था. सीटबेल्ट नहीं पहनना एक दंडनीय अपराध होगा. अधिसूचना के अनुसार, जिन वाहनों के मालिकों के पास सीटबेल्ट नहीं है, उन्हें समय सीमा से पहले इसे लगवाने की आवश्यकता होगी. मुंबई में भी सीटबेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माना रु. 1,000 का है.
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टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की घातक सड़क दुर्घटना में मृत्यु के कुछ दिनों बाद, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पीछे के यात्रियों के लिए अनिवार्य सीटबेल्ट सहित सड़क सुरक्षा के लिए नए नियमों को लागू करने और यात्रियों के ऐसा करने में विफल रहने पर भारी जुर्माना लागू करने की केंद्र की योजना की घोषणा की थी. भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने यह भी घोषणा की कि कार निर्माताओं के लिए इसके उपयोग को लागू करने के लिए रियर सीटबेल्ट के लिए अलार्म सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य बनाने के लिए एक नई अधिसूचना का मसौदा तैयार किया जाएगा.