केरला पुलिस ने इलेक्ट्रिक वाहन मालिक पर पीयूसी न रखने के लिए लगाया जुर्माना
हाइलाइट्स
इलेक्ट्रिक वाहनों में शून्य उत्सर्जन होता है, क्योंकि इनमें मौजूद मोटर सीधे पहियों को चलाती हैं. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होती है. हालांकि, इसने केरल ट्रैफिक पुलिस को बिना प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र के सवारी करने के लिए एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर के मालिक पर जुर्माना लगाने से नहीं रोका है.
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विचित्र घटना से चालान की एक तस्वीर भी ऑनलाइन सामने आई है, जिसमें दिखाया गया कि ई-स्कूटर मालिक पर रु. 250 का जुर्माना लगाया गया था. यह कहते हुए कि 'प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र मांग पर वाहन मालिन द्वारा वह नहीं दिखाया गया था और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213 (5) (ई) के तहत जुर्माना लगाया गया था.
Last Updated on September 12, 2022