कोरोनावायरस लॉकडाउन 3.0: आज से कार, बाइक चलाने की अनुमति
हाइलाइट्स
आज से लॉकडाउन के एक नए चरण की शुरुआत हुई है जिसके चलते पूरे देश को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है. यह विभाजन इस पर निर्भर करता है कि उस स्थान में कोरोनोवायरस महामारी का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है. जब आपके घर से बाहर कदम रखने की बात आती है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय इसी आधार पर नए नियम जारी किए गए हैं. ग्रीन जोन में सार्वजनिक परिवहन और बसों के उपयोग सहित अधिकतम गतिविधियों की अनुमति दी गई है. ऑरेंज और रेड ज़ोन में रहने वाले लोग अपने निजी वाहनों या कैब का इस्तेमाल आज से गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए भी कर सकते हैं.
सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी 3 क्षेत्रों में व्यक्तिगत 4 पहिया वाहनों का उपयोग करते समय, चालक के अलावा अधिकतम 2 अतिरिक्त यात्रियों को बैठने की अनुमति है. 2-पहिया वाहनों पर दूसरी सवारी केवल रेड ज़ोन को इलाकों में नहीं बैठ सकती, जबकि शेष क्षेत्रों में इसकी अनुमति दी गई है. रेड जोन में सार्वजनिक परिवहन के किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है. हालांकि, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में टैक्सी और कैब को रेड ज़ोन के समान बैठने की शर्तों के साथ अनुमति दी गई है. ग्रीन जोन में, बसों को भी 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी गई है और बस डिपो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर सकते हैं.
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सभी क्षेत्रों में गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए केवल सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक की ही अनुमति है. शेष समय के लिए आवश्यक रूप से एक कर्फ्यू पास लेना होगा. इस आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि सामाजिक दूरी का हर समय सख्ती से पालन करना होगा. यह भी स्पष्ट किया गया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु वाले, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी समय बाहर नहीं निकल सकते.