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महाराष्ट्र सरकार ने निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया

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Maharashtra Government Bans Use Of Private Vehicles For Taxi Aggregation, Car-Pooling
केवल लाइसेंस प्राप्त और व्यावसायिक रूप से पंजीकृत वाहनों को सवारी साझा करने और यात्रियों को लाने-ले जाने जैसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जनवरी 25, 2023

हाइलाइट्स

    महाराष्ट्र सरकार ने हाल के एक प्रस्ताव में एग्रीगेटर और राइड-पूलिंग सेवाओं के लिए निजी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रस्ताव बॉम्बे हाई कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले के बाद आया है, जिसमें बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को बिना कमर्शियल लाइसेंस के राज्य में संचालन से रोक दिया गया था.

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    सरकार ने कहा कि यह प्रस्ताव जनता और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पारित किया गया है. वर्तमान में कुछ शहरों में कुछ ऐप-आधारित टैक्सी एग्रीगेटर सेवाएं गैर-परिवहन पंजीकृत वाहनों - यानी पीले (वाणिज्यिक) के बजाय सफेद नंबर प्लेट वाले वाहनों का उपयोग करके सेवाएं प्रदान करती हैं.

    Traffic

    प्रस्ताव में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन के लिए गैर-परिवहन वाहनों का उपयोग बढ़ रहा है जो "यात्रियों के लिए गंभीर व्यावहारिक और सुरक्षा चिंताओं को उठाता है और आम जनता और यात्रियों की सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है."

    सरकार के संकल्प ने परिवहन उद्देश्यों के लिए महाराष्ट्र के भीतर राज्य के बाहर के वाहनों (निजी उपयोग के लिए पंजीकृत) के उपयोग और वैध परमिट वाले वाहनों को चलाने वाले स्थानीय टैक्सी ऑपरेटरों पर इसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की.

    प्रस्ताव में कहा गया है कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए निजी पंजीकृत वाहनों के उपयोग के लिए नियमों और शर्तों, नीतिगत ढांचे और दिशानिर्देशों को तैयार करने सहित विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है. हालांकि सरकार ने प्रतिबंध जारी करते हुए कहा है कि मामले से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करने और सिफारिशें देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है.

    पीटीआई ेके हवाले से

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