सरकार ने नए वाहनों के लिए 'भारत सीरीज' रजिस्ट्रेशन पेश किया: रिपोर्ट
हाइलाइट्स
केंद्रिय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नए वाहनों के लिए एक नए रजिस्ट्रेशन यानि भारत सीरीज़ या BH नंबर की घोषणा की है. मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, नए पंजीकरण चिह्न वाले वाहनों को नए पंजीकरण चिह्न की आवश्यकता नहीं होगी, जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिप्ट होगा. 'भारत सीरीज' या बीएच-सीरीज के तहत वाहन पंजीकरण सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों/संगठनों के लिए उपलब्ध होगी. इनके दफ्तर चार या अधिक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में होने चाहिए.
नियमों के अनुसार किसी अन्य राज्य में 12 महीने अधिक समय तक वाहन रखने की अनुमति नहीं होती है.
मोटर वाहन टैक्स को दो साल के लिए या दो के गुणक में लगाया जाएगा. चौदहवें वर्ष के पूरा होने के बाद, मोटर वाहन कर वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस वाहन के लिए पहले वसूल की गई राशि का आधा होगा.
मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "सरकार ने गतिशीलता की सुविधा के लिए कई नागरिक केंद्रित कदम उठाए हैं. वाहन पंजीकरण के लिए एक आईटी आधारित समाधान एक ऐसा प्रयास है. वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में दूसरे राज्य में जाते समय वाहन के पुन: पंजीकरण पर ध्यान दिया गया है"
यह भी पढ़ें: अब तक देश में जारी हुए 3.54 करोड़ से अधिक फास्टैग
मंत्रालय ने अधिसूचना में आगे कहा कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों का ट्रांसफर होता है. इसकी वजह से कर्मचारियों के मन में मूल राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के संबंध में बेचैनी की भावना पैदा होती है, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत, एक व्यक्ति को वाहन को किसी अन्य राज्य में 12 महीने से अधिक समय तक रखने की अनुमति नहीं होती है. नया पंजीकरण 12 महीने के निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए.