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हैजर्ड लाइट के गलत इस्तेमाल पर अब वाहन चालकों पर लगेगा जुर्माना

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Motorists Will Now Be Fined For Wrong Use Of Hazard Lights
शिलांग में यातायात पुलिस विभाग ने यह पहल की है और जिसके तहत अपराधियों से रु 300 तक का जुर्माना वसूला जाएगा अगर वे हैजर्ड लाइट का गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं.
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द्वारा कारएंडबाइक टीम

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प्रकाशित जनवरी 6, 2022

हाइलाइट्स

    जल्द ही मेघालय के शिलांग में ट्रैफिक पुलिस द्वारा हेजर्ड लैंप का दुरुपयोग करने वाले ड्राइवरों पर जुर्माना लगाया जाएगा. शिलांग में यातायात पुलिस विभाग ने एक पहल की है जिसके तहत अगर चालक हैजर्ड लाइट का गलत इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए तो उनपर ₹ 300 तक का जुर्माना लगाया जाएगा. यह कदम सही दिशा में उठाया गया है ताकि खतरनाक रोशनी के उपयोग से बचा जा सके और साथी वाहन चालकों को सतर्क किया जा सके.

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    सड़क पर वाहन में हुए ब्रेकडाउन के बारे में अन्य ड्राइवरों को सचेत करने के लिए हैज़र्ड लाइट का उपयोग किया जाता है.

    शिलांग में पहली बार जुर्माना ₹ 100 होगा, और बार-बार गलती करने पर यह ₹ 300 तक हो जाएगा. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत जो वाहन चालक अपनी हैज़र्ड लाइट का अनुचित उपयोग करते हैं, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है. इसलिए, भारत में किसी भी सड़क पर गलत तरीके से उनका उपयोग करने वाले को मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है, न कि केवल शिलांग में ड्राइविंग करने वालों पर.

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    लोगों को हैजर्ड लाइट के सही उपयोग के बारे में भी शिक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि यह केवल टर्न इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं है. हॉल्ट लेन या सड़क के किनारे वाहन में हुए ब्रेकडाउन के बारे में अन्य ड्राइवरों को सचेत करने के लिए भी ज़र्ड लाइट का उपयोग किया जाता है. हालांकि, कुछ लोग क्रॉसिंग पर अपनी खतरनाक लाइटें चालू कर देते हैं, यह बताने के लिए कि वे सीधे जाना चाहते हैं.

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    Last Updated on January 6, 2022


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