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दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने में हुआ बदलाव, देखें पूरी सूची

यहां मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के अनुसार दिल्ली में बदले हुए यातायात जुर्माने की राशि की सूची दी गई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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3 मिनट पढ़े

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प्रकाशित जुलाई 19, 2022

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Story

हाइलाइट्स

    भारत दुनिया में मोटर चालकों के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, जहां देश सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में नंबर एक रैंक रखता है. भारत में हर साल लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और उनमें से ज्यादातर में दोपहिया वाहन शामिल होते हैं. सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण यातायात नियमों का उल्लंघन है और दिल्ली में अपंजीकृत वाहनों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नए जुर्माने की एक सूची तैयार की है और हम आप सभी को उनके बारे में बताते हैं.

    बिना लाइसेंस के वाहन चलाने या वाहन चलाने वालों पर रु.5000 का जुर्माना लगाया जाएगा और/या सामुदायिक सेवा करनी होगी.

    बिना लाइसेंस के अनधिकृत वाहन चलाने या सवारी करने वाले मोटर चालकों को कहीं भी रु. 1,000 से रु. 5,000  का जुर्माना देना होगा.

    किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में ड्राइविंग या सवारी करने पर रु.10,000 का जुर्माना देना होगा. और/या छह महीने की जेल होगी. बार-बार उल्लंघन करने वालों पर एक हजार रु. 15,000 का जुर्माना लगाया जाएगा या दो साल तक की जेल होगी.

    ओवर स्पीडिंग करने वाले हल्के वाहन चालकों से रु.1,000 से  2,000 तक वसूले जाएंगे. बहुउद्देश्यीय वाहनों या मानव संचालित वाहनों के लिए, जुर्माना राशि ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने के साथ रु. 2000 से रु.4000 के बीच होगी. 

    अगर आपके पास अपने वाहन का बीमा नहीं है, तो आप पर रु. 2,000 और/या 3 महीने की जेल और/या सामुदायिक सेवा करने के लिए कहा जा सकता है. दोबारा इसी अपराध करने पर जुर्माना रु.4,000 का लगाया जाएगा.

    सीट बेल्ट नहीं पहनने पर आप पर रु.1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. और/या सामुदायिक सेवा करनी होगी. बिना हेलमेट के सवारी करना - सवार और पीछे बैठने वालों दोनों के लिए - रु.1,000 का जुर्माना और / या लाइसेंस की अयोग्य कर दिया जाएगा और तीन महीने के लिए सामुदायिक सेवा करनी होगी.

    तेज रफ्तार और रेसिंग पर रु. 5,000 हजार का जुर्माना लगेगा और/या तीन महीने की जेल और/या सामुदायिक सेवा.

    बार-बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 10,000 और 1 साल तक की जेल और सामुदायिक सेवा होगी.

    खतरनाक ड्राइविंग / सवारी करने और लाल बत्ती पार करने पर मोटर चालकों पर कहीं भी रु 1,000 से रु. 5,000  तक के जुर्माने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा या छह महीने से 1 साल तक की जेल होगी.

    ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बात करते समय यातायात का उल्लंघन करने पर जुर्माना रु.5000 लगाया जाएगा. अयोग्यता के बावजूद वाहन चलाते समय ऐसा करने पर रु.10,000 का जुर्माना और सामुदायिक सेवा करनी होगी. 

    यदि आप आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं, तो आप पर रु. 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है और/या सामुदायिक सेवा करनी होगी. 

    ओवरलोडेड दोपहिया वाहनों पर रु.2,000, हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. लाइसेंस की अयोग्यता और/या 3 महीने की सामुदायिक सेवा के साथ. वहीं, दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारियों पर रु.200 का जुर्माना लगाया जाएगा. 

    किशोर अपराधियों पर रु.25,000 हज़ार का जुर्माना लगाया जाएगा. या तीन साल की जेल के साथ, एक साल के लिए पंजीकरण रद्द किया जाएगा. किशोर अपराधी भी 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे.

    रिश्वत देने पर दुगुनी जुर्माना राशि वसूल की जाएगी. यह यातायात नियमों के उल्लंघन के आधार पर अलग-अलग होगी.

    ट्रैफिक पुलिस के आदेश के तहत जानकारी साझा करने से इनकार करने वाले या आदेशों की अवहेलना करने वाले मोटर चालकों पर रु.2000  का.जुर्माना लगाया जाएगा.

    बिना परमिट के कमर्शियल वाहनों पर रु.500 का जुर्माना लगाया जाएगा. सामुदायिक सेवा के साथ रु.10,000 और/या छह महीने तक की जेल होगी.

    बिना पंजीकरण के वाहन चलाने या सवारी करने वाले मोटर चालकों पर रु.5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. अपराध दोहराने पर रु.10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.

    सूत्र: एनडीटीवी
     

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