ड्राइवर ट्रेनिंग केंद्रों के नए नियमों से ड्राइविंग लाइसेंस टैस्ट से मिल सकती है छूट
हाइलाइट्स
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने देश भर में मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियमों को अधिसूचित किया है. सरकार के अनुसार नए नियम ऐसे केंद्रों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण और ज्ञान देने में मदद करेंगे. ये नियम 01 जुलाई, 2021 से लागू होंगे. इन केंद्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा करने वाले उम्मीदवारों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट दी जाएगी, जो वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में लिए जाते हैं.
केंद्र सिमुलेटर और समर्पित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से लैस होंगे.
नए नियमों के अनुसार, मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र उम्मीदवारों को बढ़िया प्रशिक्षण देने के लिए सिमुलेटर और समर्पित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से लैस होंगे. इसके अलावा इन केंद्रों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का लाभ उठाया जा सकेगा. केंद्रों में बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम, योग्य प्रशिक्षकों और वास्तविक समय मूल्यांकन की भी आवश्यकता होगी. मंत्रालय ने इन केंद्रों को उद्योग-विशिष्ट प्रशिक्षण देने की भी अनुमति दी है.
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सरकार के अनुसार, कुशल चालकों की कमी भारत सड़कों के प्रमुख मुद्दों में से एक है और सड़क नियमों के ज्ञान की कमी के कारण बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 8 केंद्र सरकार को चालक प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है. नई अधिसूचना देश भर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों पर बोझ को कम करने में मदद करेगी क्योंकि केंद्रों से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ड्राइविंग लाइसेंस बिना टैस्ट के जारी किए जाएंगे.