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दिल्ली में रियर सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 100 से अधिक वाहन चालकों पर लगा जुर्माना

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Over 100 Motorists And Commuters Fined For Not Wearing Seat Belt In Delhi
इस महीने की शुरुआत में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा की थी कि कार में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को आगे और पीछे दोनों तरफ सीटबेल्ट पहनना होगा और ऐसा न करने पर अपराधियों पर रु.1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित सितंबर 27, 2022

हाइलाइट्स

    पिछले कुछ दिनों में, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सीट बेल्ट नहीं पहनने के लिए 100 से अधिक मोटर चालकों और यात्रियों पर जुर्माना लगाया है. इस महीने की शुरुआत में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा की थी कि कार में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को आगे और पीछे दोनों तरफ सीटबेल्ट पहनना होगा और ऐसा न करने पर अपराधियों से रु.1, 000 का जुर्माना लगाया जाएगा. हाल ही में टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और यह पाया गया कि वे पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीटबेल्ट नहीं पहना हुआ था. इसके बाद, अधिकारी कार के अंदर सभी लोगों के लिए सीटबेल्ट पहनने की आवश्यकता को बढ़ावा दे रहे हैं और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस नियम को आधिकारिक तौर पर सबसे पहले लागू किया है.

    14 सितंबर को आई घोषणा के बाद से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर अपने ट्विटर हैंडल पर प्रत्येक दिन दर्ज किए गए यातायात अपराधों की संख्या के बारे में अपडेट साझा करती रही है. वहीं इससे पहले रविवार, 25 सितंबर को ताजा पोस्ट के मुताबिक 35 लोगों पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना लगाया गया था. इसके अतिरिक्त, 157 मोटर चालकों को गलत दिशा में गाड़ी चलाने के लिए जुर्माना लगाया गया था, 34 पर टिंटेड खिड़कियां रखने के लिए जुर्माना लगाया गया था और एक मामला था जहां एक नाबालिग गाड़ी चला रहा था.

    Traffic
    केंद्र ने कहा है कि कार निर्माताओं को जल्द ही पीछे के यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट चेतावनी अलर्ट देना अनिवार्य करना होगा

    यह भी पढ़ें: दिल्ली में पिछली सीटबेल्ट न लगाने पर सरकार हुई सख्त, काटा जा रहा ₹ 1,000 का चालान

    दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी रचनात्मक पोस्ट लगा रही है जिसमें यात्रियों को आगे और पीछे बैठने के दौरान सीट बेल्ट पहनने के लिए कहा गया है. इसके अतिरिक्त, परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के लिए नए नियमों को लागू करने की योजना बनाई है, जिसमें पीछे के यात्रियों के लिए अनिवार्य सीट बेल्ट और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लागू करना शामिल है. दरअसल, केंद्र ने कहा है कि कार निर्माताओं को जल्द ही पीछे के यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट चेतावनी अलर्ट देना होगा.

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