सरकार ने दोपहिया वाहनों के हेलमेट के लिए नए मानकों का ऐलान किया
हाइलाइट्स
भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने देश में दोपहिया वाहनों के हेलमेट के लिए सुरक्षा मानकों को बदला है. यह कहा गया है कि अब देश में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रमाणित हेलमेट ही बनाए और बेचे जाएंगे. एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, नए नियम हेलमेटों पर लगी 1.2 किलो वज़न सीमा को हटाएंगे, जिसे 2018 में लागू किया गया था. इस नियम की वजह से आईएसआई मार्क के बिना वाले देश में आयात हुए हेलमेटों की बिक्री नही हो पाती थी. नए नियम ऐसे हेलमेटों की बिक्री की अनुमति देंगे, हालांकि उन्हें भी भारतीय मानक (BIS) मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता होगी.
नए नियमों के बाद केवल BIS प्रमाणित दोपहिया हेलमेट ही भारत में बनाए और बेचे जाएंगे.
मंत्रालय ने एक बयान में कहा"भारत में हल्के हेलमेट पर विचार करने के लिए सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय की समिति के निर्देशों के अनुसार, देश की मौसम कि परिस्थितियों के देखते हुए और नागरिकों को हेलमेट पहनना सुनिश्चित करने के लिए, एक समिति बनाई गई थी. समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे, एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर और बीआईएस से भी. अब, समिति की सिफारिशों के अनुसार, बीआईएस ने उन निर्देशों को बदला है जिनके माध्यम से हल्के हेलमेट बनाने ज़रूरी थे. भारतीय बाजारों में कई हेलमेट निर्माताओं के आने के साथ अब यह उम्मीद है कि देश में अच्छे हेलमेट की मांग बढ़ेगी.”
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नए नियम देश में आयात हुए हेलमेटों की बिक्री की अनुमति देंगे.
नए नियमों के बाद केवल BIS प्रमाणित दोपहिया हेलमेट ही भारत में बनाए और बेचे जाएंगे. इसके अलावा, जो लोग आयातित हेलमेट खरीदना चाहते हैं, वे अभी भी ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते ऐसे हेलमेट बीआईएस मानकों को पूरा करें.