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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 1 अप्रैल से पहले आवश्यक सेवाओं के लिए ख़रीदे गए बीएस 4 डीज़ल वाहनों के रेजिस्ट्रेशन की अनुमति दी

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Supreme Court Allows Registration Of BS4 Diesel Vehicle Purchased Before April 1 For Essential Public Services Use
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बीएस 4 डीज़ल वाहन जिनका उपयोग नगर निगमों द्वारा आवश्यक सेवाओं के लिए किया जाना है अब रजिस्टर किए जा सकते हैं, बशर्ते पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) इसकी मंज़ूरी दे.
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द्वारा कारएंडबाइक-टीम

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प्रकाशित सितंबर 18, 2020

हाइलाइट्स

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए ऐसे BS-IV डीज़ल वाहनों के रेजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है, जिनका उपयोग शहर के अलग-अलग नगर निगमों द्वारा आवश्यक सेवाओं में किया जाना है. मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि 1 अप्रैल से पहले ख़रीदे गए ऐसे वाहनों को BS-IV मानदंडों के अनुसार रजिस्टर किया जाएगा. पीठ ने कहा कि इसमें वो डीज़ल वाहन शामिल हैं जिनको नगर निगमों द्वारा खरीदा गया है और उनका उपयोग कचरा उठाने और अन्य आवश्यक सेवाओं में इस्तेमाल के लिए किया जाता है.

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    कोर्ट ने EPCA से सभी लंबित मामलों की छानबीन करके को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है

    पीठ ने अपने फैसले में कहा," यदि खरीद 31.03.2020 को या उससे पहले की गई थी और ये वाहन बीएस-IV इंजन वाले हैं, तो आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के काम में लगने के लिए ख़रीदे गए नगर निगम के वाहनों को भी पंजीकृत किया जाना चाहिए. लेकिन इससे पहले ऐसे मामलों की जांच पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) द्वारा की जाए" कोर्ट ने यह भी कहा कि 1 अप्रैल से पहले बिके ऐसे बीएस 4 डीज़ल वाहनों के रेजिस्ट्रेशन के लिए इनका ई-वाहन पोर्टल पर होना ज़रूरी है ताकि उनकी बिक्री की तारीख़ का पता चल सके.

    यह भी पढ़ें: वाहन बीमा कराने के लिए वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र होगा ज़रूरी: IRDAI

    साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि," केवल रेजिस्ट्रेशन करवाने के मकसद से से बार-बार आवेदन दायर करने से बचने के लिए, हम EPCA को निर्देश देते हैं कि ऐसे लंबित मामलों की छानबीन करें और इस न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपे, ताकि एक सामान्य आदेश बिना किसी इंटरलोक्युटरी अर्ज़ियों की आवश्यकता के बिना पारित किया जा सके"

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