BS4 वाहनों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट सख़्त, रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक आगे बढ़ाई
हाइलाइट्स
सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो इंडस्ट्री द्वारा लॉकडाउन के दौरान बेचे गए सभी BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन पर न्यायालय के अगले आदेशा तक रोक लगा दी है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में जारी किए गए लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में BS4 वाहन बेचने को लेकर नाराज़दी जताई है. सुप्रीम कोर्ट में आज BS4 वाहनों की बिक्री को लेकर फैडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशन (FADA) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की जानी थी जिसे लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफी नाराज़गी दिखाई है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि 31 मार्च 2020 को सुनाए गए फैसले के बाद बिके BS4 वाहनों की विस्त्रत जानकारी दे जो ईवाहन पोर्टल पर अपलोड की गई है.
फैडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशन (FADA) द्वारा दायर याचिका पर भारत सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक समय दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों की भारत में बिक्री के लिए 10 दिन का समय दिया था जो लॉकडाउन खुलने के अगले दस दिन बाद तक के लिए सुनिश्चित किया गया था. इसमें ये कहा गया था कि ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने बाकी बचे BS4 स्टॉक का 10 प्रतिशत लॉकडाउन खुलने के बाद अगले 10 दिनों तक बेच सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने फैडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशन -फाडा- को आदेश दिया है कि वो 27 मार्च 2020 को लागू किए गए आदेश के बाद बिके BS5 वाहनों की विस्त्रत जानकारी दे.
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हालांकि 8 जुलाई को न्यायालय ने ऑटोमोबाइल डीलर्स के लिए सुनाए इस फैसले को वापस ले लिया है जिसमें लॉकडाउन खुलने के 10 दिन बाद तक BS4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी गई थी. न्यायालय ने कुल 1.05 लाख वाहन बेचने की अनुमति दी थी जो आंकड़ा आगे बढ़ चुका है. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितने वाहन बेचनी की छूट कंपनियों को दी गई थी, उसकी जगह 2.55 लाख BS4 वाहन इसी दौरान बेच दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोमोबाइल डीलर्स को कहा है कि इस छूट का फायदा नहीं उठाया जा सकता और कोई भी वाहन कोर्ट की अनुमति के बिना रजिस्टर नहीं किया जा सकता.