सुप्रीम कोर्ट BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन में FADA की अर्जी पर जल्द सुनाएगा फैसला
हाइलाइट्स
फैडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशन या कहें तो फाडा ने कहा है कि भारत में BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर उनके द्वारा दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरी मिल गई है. फाडा के प्रेसिडेंट विंकेश गुलाटी ने ट्वीट करते हुए कहा कि, "BS4 मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हमारा अच्छा दिन था. हमारी अपील को स्वीक्रति मिल गई है. इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हम अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं. कल आने वाले फैसले के बारे में जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देखें." फाडा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि 1 अप्रैल से पहले तक बिके सभी BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाए, जिन्हें खरीद लिया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते रजिस्टर नहीं किया जा सका है.
मार्च 2020 में फाडा ने सुप्रीम कोर्ट में BS4 वाहनों की बिक्री के लिए तय समय सीमा को बढ़ाए जाने की अर्जी डाली थी. सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों की भारत में बिक्री के लिए 10 दिन का समय दिया था जो लॉकडाउन खुलने के अगले दस दिन बाद तक के लिए सुनिश्चित किया गया था. इसमें ये कहा गया था कि ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने बाकी बचे BS4 स्टॉक का 10 प्रतिशत लॉकडाउन खुलने के बाद अगले 10 दिनों तक बेच सकती हैं. इस फैसले में ये भी कहा गया था कि इन BS4 वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में नहीं बेचा जाएगा और बाकी जगहों पर बिके वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी इन्हीं दस दिनों में किया जाना अनिवार्य है.
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8 जुलाई को न्यायालय ने ऑटोमोबाइल डीलर्स के लिए सुनाए इस फैसले को वापस ले लिया है जिसमें लॉकडाउन खुलने के 10 दिन बाद तक BS4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी गई थी. न्यायालय ने कुल 1.05 लाख वाहन बेचने की अनुमति दी थी जो आंकड़ा आगे बढ़ चुका है. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितने वाहन बेचनी की छूट कंपनियों को दी गई थी, उसकी जगह 2.55 लाख BS4 वाहन इसी दौरान बेच दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोमोबाइल डीलर्स को कहा है कि इस छूट का फायदा नहीं उठाया जा सकता और कोई भी वाहन कोर्ट की अनुमति के बिना रजिस्टर नहीं किया जा सकता. 24 नवंबर 2020 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2020 से पहले वाहन पोर्टल पर रजिस्टर्ड BS4 सीएनजी वाहनों को मंज़ूरी दे दी है और इसे लेकर आधिकारिक आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा.