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गुजरात-कर्नाटक के बाद उत्तराखंड भी घटाएगा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना

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Uttarakhand To Reduce Traffic Violation Fines
उत्तराखंड कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की राषि में काटौती का फैसला किया है. जानें किन्हें मिलेगी राहत?
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द्वारा कारएंडबाइक-टीम

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प्रकाशित सितंबर 12, 2019

हाइलाइट्स

    उत्तराखंड कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की राषि में काटौती करने का फैसला किया है. गुजरात और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जो पहले ही ये कदम उठा चुके हैं. ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने जहां कुछ नियमों के उल्लंघन पर चालान की राषि आधी कर दी है, वहीं बिना हेलमेट वाहन चलाने, तेज़ रफ्तार और दो पहिया वाहन पर तीन लोगों के बैठने पर लगने वाले जुर्माने में कोई राहत नहीं दी गई है. ये बात कैबिनेट मीटिंग से लौट रहे राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने मीडिया वालों को बुधवार शाम बताई.

    उत्तराखंड के अर्बन डेवेलमेंट मिनिस्टर भी मदन कौशिक ही हैं, जिन्होंने आगे बताया कि नई जुर्माना राषि तब लागू की जाएगी जब सरकार इसपर नोटिफिकेशन जारी करेगी. कौशिक ने घटाए गए चालान के बारे में बताया कि अनधिकृत व्यक्ति द्वारा और नाबालिग द्वारा वाहन चलाने का जुर्माना पहले 1,000 रुपए था जिसे सेंट्रल गवर्मेंट द्वारा 5,000 रुपए कर दिया गया, अब हम इसे 2,500 रुपए कर रहे हैं. मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर लगने वाले 5,000 रुपए जुर्माने को भी 2,500 रुपए किया जाएगा.

    ये भी पढ़ें : मंदी को लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मांग पर जवाब देगी सरकार - फायनेंस मिनिस्टर

    अगल नंबरप्लेट वाला वाहन चलाने पर 10,000 रुपए की जगह 5,000 रुपए जुर्माना राषि वसूली जाएगी. बिना लायसेंस अगर आप उत्तराघंड में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 5,000 की जगह 2,500 जुर्माना देना होगा. कौशिक ने आगे कहा कि एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता ना देने पर लगने वाले जुर्माने को भी 10,000 रुपए से घटाकर 5,000 रुपए किया गया है.

    (इस खबर को NDTV स्टाफ द्वारा एडिट नहीं किया गया है, से सिंडिकेट फीड से आई खबर है.)

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