केंद्र ने जारी किया 1 अप्रैल से BS4 वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को आज से बीएस 4 वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं
हाइलाइट्स
बीएस 4 मानदंडों के साथ वाहनों को बेचने की समय सीमा समाप्त हो गई है. देश की सभी राज्य सरकारों को सड़क, केंद्रिय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश में कहा गया है कि 1 अप्रैल,2020 से देश में कहीं भी बीएस 4 वाहन पंजीकृत नहीं होंगे. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अक्टूबर 2018 को अपने आदेश में कहा थी कि भारत स्टेज-4 मानदंडों वाले कोई भी वाहन 31 मार्च, 2020 के बाद बेचे या पंजीकृत नहीं किए जा सकते हैं. इसका मकसद ये था कि ऑटोमोबाइल निर्माताओं को अपने स्टॉक्स को बेचने की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.
हालाँकि कोरोनावायरस महामारी के कारण वर्तमान लॉकडाउन का मतलब है कि देश भर में डीलरशिप पर लाखों वाहन जिनमें ज्यादातर 2-पहिया हैं बिना बिके खड़े हैं. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने इस समयसीमा के विस्तार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी और पिछले शुक्रवार को अदालत ने उन्हें आंशिक राहत दी थी जिसमें 31 मार्च के बाद कुल अनसोल्ड स्टॉक के 10% को बेचने की ही अनुमति दी गई थी. यह उन वाहनों के अलावा है जो पहले ही बेचे जा चुके हैं लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन के कारण पंजीकृत नहीं हो सकते हैं.
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राज्यों को दिए गए अपने संचार में मंत्रालय ने न्यायालय के इसी आदेश को भी सांझा किया है जिसमें कहा गया है कि एक बार लॉकडाउन उठने के बाद ऑटोमोबाइल डीलरों के पास ना बिके हुए बीएस 4 वाहनों का दसवां हिस्सा बेचने और पंजीकरण करने के लिए अधिकतम दस दिन होंगे. हालाँकि, पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण ये नियम दिल्ली / NCR क्षेत्र के लिए लागू नहीं होते हैं जहाँ अब कोई नया BS4 वाहन नहीं बेचा जा सकता है. सभी राज्यों में परिवहन विभागों को सख्ती से इन आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया है.
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