कोरोनावायरस: मोटर वाहन दस्तावेज़ों की वैधता 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाई गई
हाइलाइट्स
COVID-19 महामारी की ताज़ा स्थिति के मद्देनजर, केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है. वैधता मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत आने वाले दस्तावेजों पर मान्य होगी. इनमें फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज शामिल हैं, जिनकी वैधता लॉकडाउन के कारण बढ़ाई नहीं की जा सकी थी. 1 फरवरी, 2020 और 30 सितंबर, 2021 तक समाप्त होने वाली वैधता इसमें शामिल है.
मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता लॉकडाउन के कारण बढ़ाई नहीं की जा सकी थी.
परिवहन मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, "कोविड -19 के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, MoRTH ने प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी है कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज़ों की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक माना जा सकता है."
"इसमें उन सभी दस्तावेजों को शामिल किया गया है जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है, या 30 सितंबर, 2021 तक समाप्त हो जाएगी. इससे नागरिकों को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी. अधिकारियों को 30 सितंबर 2021 तक ऐसे दस्तावेजों को वैध मानने की सलाह दी जाती है." MoRTH ने अपनी सलाह में कहा.
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देश में वाहन मालिकों को राहत देने के लिए लॉकडाउन के मद्देनजर मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता सबसे पहले 30 मार्च, 2020 को बढ़ा दी गई थी. परिवहन कार्यालयों में लोगों की भीड़ को कम करने के लिए भी यह निर्णय लिया गया था.