दिल्ली सरकार का मॉल, अस्पताल, दफ्तरों पर EV पार्किंग के लिए 5% जगह का आदेश : रिपोर्ट

हाइलाइट्स
दिल्ली सरकार की पावर मिनिस्ट्री ने उन सभी बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 5 प्रतिशत पार्किंग अनिवार्य कर दी है जिनकी पार्किंग क्षमता 100 वाहन से अधिक है. इसके अलावा इन पार्किंग स्थानों पर चार्जिंग की पर्याप्त व्यवस्था करना भी ज़रूरी होगा. यह नया आदेश सभी सार्वनिक भवनों पर लागू होगा जिनमें मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लैक्स, ऑफिस भवन, होटेल्स, रेस्टोरेंट्स और अस्पताल शामिल हैं.
सभी बिल्डिंग्स में दिसंबर 2021 तक ये व्यवस्था करना आवश्यक होगारिपोर्ट में सामने आया है कि उपरोक्स सभी बिल्डिंग्स में दिसंबर 2021 तक ये व्यवस्था करना आवश्यक होगा. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दिल्ली सरकार की नीति के अंतर्गत सभी सार्वजनिक बिल्डिंग्स और कॉम्प्लैक्स द्वारा पार्किंग क्षेत्र में लगाए जाने वाले सभी चार्जिंग पॉइंट पर प्रति पॉइंट इन्हें 6,000 रुपए सब्सिडी भी मिलेगी.
सरकार 200 पब्लिक चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन खोलने के लिए बेहतर जगहों की तलाश कर रही हैइससे पहले सितंबर 2020 में दिल्ली सरकार ने कहा था कि वह रिआयती जगहों को ढूंढने के लिए काफी अधिक प्रयास करेगी जिससे अपने अधिकार क्षेत्र में चार्जिंग की पर्याप्त व्यवस्था की जा सके. सरकार ने कहा था कि 200 पब्लिक चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन खोलने के लिए बेहतर जगहों की तलाश कर रही है.
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परिवहन विभाग के खास उपक्रम द्वारा पिछले साल दिल्ली ईवी पॉलिसी 2020 की शुरुआत की थी. यहां तेज़ी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग की व्यवस्था में तेज़ी से काम शुरू किया गया था.












































