दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीज़ल वाहनों पर लगी रोक
हाइलाइट्स
दिल्ली परिवहन विभाग ने गुरुवार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें आपातकालीन सर्विस और सरकारी वाहनों के अलावा सभी बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल चालित वाहनों को अगली सूचना तक शहर के परिसर के भीतर चलाने पर प्रभावी ढंग से प्रतिबंध लगा दिया गया. यह निर्णय दिल्ली के अत्यधिक बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण लिया गया था, जिसमें कुछ क्षेत्रों में AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 835 दर्ज की गई थी. इसके अलावा, सरकार के आदेश में यह भी कहा गया था कि इस मानदंड का पालन करने से इनकार करने वाले किसी भी व्यक्ति पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
दिनांक 02-11-2023, नोटिस में लिखा था “बदलए हुए GRAP के फेज़ III और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार, यह आदेश दिया गया है कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से दिल्ली के एनसीटी में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल एल.एमवीएस (4 व्हीलर) चलाने पर प्रतिबंध रहेगा. (आपातकालीन सेवाओं में तैनात वाहनों, पुलिस वाहनों और प्रवर्तन के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी वाहनों को छोड़कर). यदि कोई बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल एलएमवी (4-व्हीलर) सड़कों पर चलता हुआ पाया गया तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें ₹20,000 के जुर्माने का प्रावधान है.
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दिल्ली सरकार ने पहले भी शहर के AQI स्तर को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं. पिछले साल दिसंबर 2022 में सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में भारत स्टेज बीएस 3 या पुराने पेट्रोल वाहनों और बीएस 4 या पुराने डीजल वाहनों के चलने पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के अंतिम चरण के तहत प्रदूषण विरोधी उपायों के हिस्से के रूप में कारों, एसयूवी और कमर्शियल वाहनों सहित डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के चलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.