दिल्ली में नहीं कराई वाहन प्रदूषण की जांच तो हो सकती है 6 महीने की जेल या Rs. 10,000 जुर्माना
हाइलाइट्स
वाहन की प्रदूषण जाँच नहीं कराने वालों पर सरकार ने और सख़्ती करने का फ़ैसला किया है. दिल्ली परिवहन विभाग ने सार्वजनिक नोटिस जारी करके कहा है कि अगर प्रदूषण जाँच नहीं कराई गई तो जुर्माने के साथ चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा. अभी तक दिल्ली में सड़कों पर ख़तरनाक तरीक़े से वाहन चलाने या शराब पीकर वाहन चलाने पर ही ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाता था. अब प्रदूषण जाँच नहीं कराने पर भी DL सस्पेंड करने का नोटिस जारी किया गया है. बिना PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) के वाहन मिलने पर चालक के खिलाफ कानूनी कर्यवाही में 6 महीने की जेल और रु 10,000 जुर्माना तय किया गया है.
दरअसल हर साल ठंड के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगता है. वाहनों से होने वाले प्रदूषण के अलावा राज्य सरकार दिल्ली में प्रदूषण की अन्य वजहों से निपटने का काम भी कर रही है जिसमें मुख्य रूप से पराली शामिल है. सड़कों पर जाँच के अलावा पेट्रोल पम्पों CNG पम्पों पर ईंधन भरवाने के लिए आने वाले वाहनों की भी प्रदूषण जाँच की जा रही है. रोज़ाना 100 से अधिक अलग-अलग पेट्रोल पंप पर तैनात टीम यह जाँच कर रही है. सरकार के अभियान के बाद दिल्ली में अक्टूबर में 5 लाख से अधिक वाहनों की प्रदूषण जाँच की जा चुकी है. मगर अभी भी 10 लाख से अधिक वाहनों की प्रदूषण जाँच नहीं कराई गई है. इसमें सबसे अधिक संख्या दो-पहिया वाहनों की है.
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दिल्ली में प्रदूषण जाँच नहीं कराने वाले 5700 से अधिक वाहनों का अक्टूबर महीने में चालान काटा जा चुका है. जबकि इससे पहले जनवरी से सितंबर के बीच दिल्ली में 6000 सेअधिक वाहनों का चालान कटा था. बड़ी निगरानी का असर यह है कि अकेले अक्टूबर में ही 5700 वाहनों का चालान कट चुका है. अब रविवार को दिल्ली परिवहन विभाग ने नोटिस जारी करके कहा है कि बार बार कहने के बाद भी अगर वाहनों का प्रदूषण जाँच नहीं कराया जाता है तो चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा.