पुरानी कार को स्क्रैप करने के बाद नई कार पर छूट को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता: नितिन गडकरी
हाइलाइट्स
जबकि अंतिम स्क्रैपेज पॉलिसी अभी भी आनी बाकी है, उन लोगों के लिए जो पुरानी कार को स्क्रैप करने के बाद अपनी नई कार पर बड़ी छूट की उम्मीद कर रहे हैं, यह एक अहम खबर है. गुरुवार को 62वें सियाम वार्षिक सम्मेलन में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस छूट को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता. हालांकि उन्होंने निर्माताओं से ग्राहकों को छूट देने का आग्रह किया. गडकरी ने कहा, "कार निर्माताओं को उन खरीदारों को छूट देने की जरूरत है जिनके पास स्क्रैपेज सर्टिफिकेट है. बड़े ट्रकों के लिए यह रु 50,000 से रु 1 लाख हो सकता है और छोटे वाहनों के लिए इससे कम हो सकता है. हम छूट को अनिवार्य नहीं बना सकते."
गडकरी वित्त मंत्री से कारों पर कुछ जीएसटी रियायत का अनुरोध करने भी जा रहे हैं.
बयान मार्च 2021 में कही गई बातों से अलग है, जहां गडकरी ने कहा था कि जो मालिक अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करते हैं, उन्हें स्क्रैपेज नीति के तहत एक नया वाहन खरीदते समय निर्माता से लगभग पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी.
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स्क्रैपेज नीति के तहत पुराने वाहनों को दोबारा रजिस्ट्रेशन से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा और नीति के अनुसार 15 साल से अधिक पुराने सरकारी कमर्शल वाहन और 20 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों को रद्द कर दिया जाएगा. 1 अप्रैल, 2023 से, भारी कमर्शल वाहनों (एचसीवी) का फिटनेस परीक्षण केवल ऑटोमैटिक परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) के माध्यम से किया जाएगा. अन्य प्रकार के वाहनों और के लिए यह 1 जून, 2024 से शुरू होगा.
गडकरी ने यह भी कहा कि "कल ही मैंने श्री सिंधिया (केंद्रीय इस्पात मंत्री) के साथ बैठक की थी और हम दोनों वित्त मंत्री से उसके लिए कुछ जीएसटी रियायत का अनुरोध करने जा रहे हैं".