सड़क गति सीमा और वाहनों के हॉर्न पर नई नीति बनाएगी सरकार: रिपोर्ट
हाइलाइट्स
केंद्र सरकार सड़क गति सीमा और वाहनों के हॉर्न पर जल्द ही एक नई नीति बना सकती है. नई नीति की केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा तैयार किए जाने की उम्मीद है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राज्य के परिवहन मंत्रियों को बताया कि केंद्र और राज्यों दोनों के पास सड़क की गति सीमा निर्धारित करने का अधिकार है. इसके साथ-साथ वाहनों के हॉर्न पर एक नई नीति तैयार करने के लिए मंत्रियों को दिल्ली आने के लिए कहा गया है.
गडकरी ने इससे पहले वाहनों के हॉर्न के लिए संगीत वाद्ययंत्रों के उपयोग का भी सुझाव दिया है.
गडकरी ने कथित तौर पर कहा कि मंत्री एक नई नीति तैयार करेंगे जो राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों और एक्सप्रेसवे सहित रोडवेज में वाहनों के लिए अधिकतम गति तय करेगी. टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की जान लेने वाली दुर्घटना के बाद हाल के महीनों में कार सवारों की सुरक्षा और गति सीमा पर चर्चा शुरु हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिस्त्री की मौत के पीछे कई वजहें थीं, जिनमें पीछे की सीटों पर सीटबेल्ट नहीं लगाना, तेज रफ्तार और खराब रोड डिजाइन शामिल हैं.
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इस बीच हॉर्न के लिए नई नीति सरकार को हॉर्न के उपयोग और वाहनों में उनके बाद के फिटमेंट पर अधिक प्रतिबंध लागू करते हुए देख सकती है. वर्तमान नियमों में कहा गया है कि वाहन से 7.5 मीटर की दूरी पर मापे जाने पर वाहन के हॉर्न 93 से 112 डेसिबल के भीतर होने चाहिए. गडकरी ने इससे पहले देश में वाहनों के हॉर्न के लिए भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों के उपयोग का भी सुझाव दिया है.