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दिल्ली पुलिस ने चालान काटना किया शुरु, एचएसआरपी बुकिंग की वेबसाइट हुई क्रैश

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Government's HSRP Website Crashes Due To High Traffic As Delhi Police Starts Fining Motorists
दिल्ली पुलिस द्वारा की गई घोषणा के बात से HSRP वेबसाइट पर यातायात सामान्य की तुलना में बढ़ गया, जिससे साइट क्रैश हो गई.
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द्वारा कारएंडबाइक-टीम

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प्रकाशित दिसंबर 16, 2020

हाइलाइट्स

    जो वाहन चालक अपने वाहनों पर हाई सेक्युरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के बिना दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें अब रु 11,000 तक का भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. दिल्ली पुलिस द्वारा की गई इस नई घोषणा से सरकार की HSRP वेबसाइट पर सामान्य की तुलना में यातायात काफी बढ़ गया जिससे साइट क्रैश हो गई. यह घोषणा केवल HSRP प्लेट के लिए ही नहीं, बल्कि पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए रंगीन कोडेड स्टिकर के लिए भी है.

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    जो लोग HSRP के लिए आवेदन दे चुके हैं उनका चालान नही होगा.

    ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, शुरुआती चरण में, जिन लोगों ने HSRP और रंग-कोडित स्टिकर के लिए आवेदन किया है, उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा और उन्हें केवल उस आवेदन की पर्ची दिखाना आवश्यक है, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया था और वे जुर्माना देने से बच जाएंगे. इससे पहले, परिवहन विभाग ने 16 नवंबर को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था, "आम जनता को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में नए और पुराने वाहनों पर रंग-कोडित स्टीकर सहित HSRP लगाना दिल्ली में एक आवश्यकता है. पुराने और मौजूदा वाहनों के मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित डीलरों एचएसआरपी और रंग-कोडित स्टिकर हासिल करने के लिए संपर्क करें."

    यह भी पढ़ें: हाई सेक्युरिटी नंबर प्लेट और रंगों के स्टिकर: कैसे लगवाएं और क्या है इनकी लागत

    अक्टूबर 2018 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने HSRP और रंग कोडित स्टिकर को अनिवार्य कर दिया था और परिवहन विभाग ने तब से कई नोटिस और चेतावनी जारी की हैं. एचएसआरपी या रंग-कोडित स्टिकर के बिना वाहन के मालिक मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत दंड का का सामना कर सकते हैं.

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