दिल्ली पुलिस ने चालान काटना किया शुरु, एचएसआरपी बुकिंग की वेबसाइट हुई क्रैश
हाइलाइट्स
जो वाहन चालक अपने वाहनों पर हाई सेक्युरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के बिना दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें अब रु 11,000 तक का भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. दिल्ली पुलिस द्वारा की गई इस नई घोषणा से सरकार की HSRP वेबसाइट पर सामान्य की तुलना में यातायात काफी बढ़ गया जिससे साइट क्रैश हो गई. यह घोषणा केवल HSRP प्लेट के लिए ही नहीं, बल्कि पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए रंगीन कोडेड स्टिकर के लिए भी है.
जो लोग HSRP के लिए आवेदन दे चुके हैं उनका चालान नही होगा.
ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, शुरुआती चरण में, जिन लोगों ने HSRP और रंग-कोडित स्टिकर के लिए आवेदन किया है, उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा और उन्हें केवल उस आवेदन की पर्ची दिखाना आवश्यक है, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया था और वे जुर्माना देने से बच जाएंगे. इससे पहले, परिवहन विभाग ने 16 नवंबर को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था, "आम जनता को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में नए और पुराने वाहनों पर रंग-कोडित स्टीकर सहित HSRP लगाना दिल्ली में एक आवश्यकता है. पुराने और मौजूदा वाहनों के मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित डीलरों एचएसआरपी और रंग-कोडित स्टिकर हासिल करने के लिए संपर्क करें."
यह भी पढ़ें: हाई सेक्युरिटी नंबर प्लेट और रंगों के स्टिकर: कैसे लगवाएं और क्या है इनकी लागत
अक्टूबर 2018 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने HSRP और रंग कोडित स्टिकर को अनिवार्य कर दिया था और परिवहन विभाग ने तब से कई नोटिस और चेतावनी जारी की हैं. एचएसआरपी या रंग-कोडित स्टिकर के बिना वाहन के मालिक मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत दंड का का सामना कर सकते हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डील
सभी यूज़्ड कार देखें- 49,000 km
- पेट्रोल
- मैन्युअल
- 1,10,000 km
- पेट्रोल
- मैन्युअल
- 75,000 km
- पेट्रोल
- आटोमेटिक
- 98,000 km
- पेट्रोल
- आटोमेटिक
- 38,983 km
- पेट्रोल
- एएमटी
- 25,279 km
- डीज़ल
- एएमटी
- 47,231 km
- पेट्रोल
- आटोमेटिक
- 40,258 km
- पेट्रोल
- मैन्युअल
- 29,070 km
- डीज़ल
- मैन्युअल
- 19,398 km
- डीज़ल
- मैन्युअल
अपकमिंग कार्स
अपकमिंग बाइक्स
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स