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करोनावायरस: सरकार ने मोटर बीमा पॉलिसी की अंतिम तारीख आगे बढ़ाई

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Govt Extends Date For Renewal Of Motor Insurance Policy Till April 21
थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी धारकों के लिए एक बड़ी राहत की पेशकश करते हुए, वित्त मंत्रालय ने मोटर बीमा नवीनीकरण की तारीख 21 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दी है.
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द्वारा कारएंडबाइक-टीम

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प्रकाशित अप्रैल 3, 2020

हाइलाइट्स

    भारतीय नागरिकों को मिली एक बड़ी राहत में, वित्त मंत्रालय ने थर्ड पार्टी मोटर बीमा पॉलिसी की नवीनीकरण तिथि को बढ़ाने का फैसला किया है. ये फैसला उन बीमाओं पर लागू होगा जिनकी आख़िरी तारीख़ 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच आती है. सरकार ने अब इस समय सीमा को 21 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दिया है. मोटर बीमा पॉलिसी के साथ वित्त मंत्रालय ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के नवीनीकरण की तारीखों को भी आगे बढ़ाया है. यह मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए एक बड़ी सहायता के रूप में आया है जो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के कारण नई पॉलिसी लेने में विफल हो सकते हैं. एसे ग्राहक अब 21 अप्रैल, 2020 तक पॉलिसी बनवा सकते हैं.

    वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यदि पॉलिसीधारक देश भर में हुए लॉकडाउन के कारण अनिवार्य थर्ड पार्टी मोटर बीमा पॉलिसी को रिन्यु करने में सक्षम नहीं हैं, तो वे ऊपर बताई गई तारीख तक ये करवा सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64VB में संशोधन किया गया है जो प्रीमियम के भुगतान के बिना अग्रिम कवरेज की अनुमति नहीं देता है.

    वित्त मंत्रालय ने कहा, "ऐसे पॉलिसीधारक जिनकी मोटर वाहन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी 25 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक की अवधि के दौरान रिन्यु होनी है और जो ग्राहक कोरोना वायरस लॉकडॉउन के कारण समय पर अपने प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं वो 21 अप्रैल 2020 या उससे पहले अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं. तब तक उनकी थर्ड पार्टी पॉलिसी वैद्य रहेगी तथा बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित रहेगी.

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