बदले गए हेल्मेट सुरक्षा नियम; आयात किए हुए हेल्मेटों को बिक्री की अनुमति

हाइलाइट्स
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 4 सितंबर, 2020 से दोपहिया हेलमेट मानकों के लिए एक नई अधिसूचना जारी करेगा. हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, नए मानदंडों में हेलमेट के लिए 1.2 किलोग्राम भार की सीमा को बदला जाएगा, जिसको 2018 में लागू किया गया था. इस नियम ने भारत में आयात किए जाने वाले हेल्मेटों की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया था. इन हेल्मेटों पर ISI मार्क नहीं होता था और बीआईएस मानदंडों के हिसाब से यह काफी भारी होते थे. लेकिन अब संशोधित नियम ऐसे हेलमेट की बिक्री की अनुमति देंगे.

प्रीमियम मोटरसाइकिलों की लोकप्रियता को देखता हुए आयात किए हुए हेल्मेट की मांग बढ़ने की उम्मीद है
बीआईएस ने पहले भारत में बेचे जाने वाले हेलमेट पर 700 ग्राम से 1.2 किलोग्राम तक के वजन की सामा की घोषणा की थी, साथ ही आईएसआई चिह्न का भी की आवश्यकता थी. परिवहन मंत्रालय द्वारा परीक्षण नियमों में बदलाव के बाद नियम लागू किया गया था और इसका उद्देश्य सस्ते और हल्के हेलमेट की बिक्री पर अंकुश लगाना था, जो किसी तरह की सुरक्षा नहीं देते थे. लेकिन इससे आयात किए जाने वाले अधिक महंगे और सुरक्षित हेलमेट भी नहीं बिक पा रहे थे क्योंकि उनका वजन 1.2 किलोग्राम से ज़्यादा था.
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भारत में बेचे जाने वाले आयातित हेलमेटों की संख्या प्रति वर्ष एक लाख यूनिट से कम है लेकिन प्रीमियम मोटरसाइकिलों की लोकप्रियता बढ़ने और सुरक्षित के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ इस आंकड़े में भारी वृद्धि की उम्मीद है. इस वर्ष की शुरुआत में, यूएन बॉडी जो यूरोप में मोटरसाइकिल हेलमेट के लिए सुरक्षा मानकों को निर्धारित करती है, ने भी नियमों में बदलाव की घोषणा की थी जिनको 2023 लागू किया जाएगा.