अब नही लेना होगा नए वाहनों के लिए लंबे समय का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
हाइलाइट्स
इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवेपलमेंट अथॅरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) ने ऐलान किया है कि 3 और 5 साल के लंबी अवधि वाले मोटर इंश्योरेंस पैकेज प्लान को वापस ले लिया गया है, इनमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ खुदकी वजह से क्षति शामिल है. 1 अगस्त 2020 से इस नए नियम को लागू किया जाएगा. ग्राहकों और कंपनियों के कई मुद्दों और चिंताओं को ध्यान में रखते लंबे समय की बीमा पैकेज नीति को वापस लेने का फैसला किया गया है.
आईआरडीएआई ने कहा कि ऐसी पॉलिसी ग्राहकों पर बोझ होगी जिसमें खराब सर्विस मिले
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सितंबर 2018 में नए बीमा नियम लाए गए थे जिसमें नई कारों और दोपहिया वाहनों के लिए तीन साल की थर्ड-पार्टी नीतियों को जारी करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन कुछ ऐसे कारण सामने आए जिनके चलते अब नियमों को दोबारा बदलना पड़ा है. इसमें लंबे समय के लिए वाहन का सही मूल्यांकन का हिसाब न लगा पाना, लोगों का समय से पहले ही वाहन बेच देना और लोन न चुका पाना शामिल है.
यह भी पढ़ें: करोनावायरस: वित्तिय साल 2020-21 में नहीं बढ़ेंगे वाहनों के थर्ड पार्टी प्रीमियम
इससे पहले 3 साल और 5 साल के लंबी अवधि वाले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मोटर इंश्योरेंस लेने होते थे
आईआरडीएआई ने आगे कहा कि ऐसी पॉलिसी ग्राहकों पर बोझ होगी अगर उन्हें खराब सर्विस मिले या नो क्लेम बोनस का आंकलन सही से ना हो. इसके चलते पॉलिसीधारकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती थी. IRDAI ने बीमा कंपनियों से 1 सितंबर, 2019 से वाहनों के लिए स्टैंडअलोन स्वयं क्षति बीमा देने के भी कहा है, क्योंकि थर्ड-पार्टी का हिस्सा पहले से ही तीन या पांच साल की नीति के तहत कवर किया गया था. कोरोनावायरस महामारी के इस दौर में इस नए फैसले से वाहनों की कीमतों में कमी आएगी जो कि ग्राहकों के लिए एक अच्छी ख़बर है.