लॉकडाउन 4.0: निजी वाहनों को दूसरे राज्यों में जाने की इजाज़त
हाइलाइट्स
कोरोनावायरस महामारी के कारण लगा लॉकडाउन अपने चौथे चरण में प्रवेश कर चुका है. इसको देखते हुए आज से केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत और सार्वजनिक वाहनों के उपयोग पर लगाए गए कई प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है. गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं जो अब निजी यात्री वाहनों के साथ-साथ बसों को अंतर-राज्य आवाजाही की इजाज़त देते हैं. यह छूट सभी 3 ज़ोन - रेड, ऑरेंज और ग्रीन में मान्य है. हालाँकि देश में कहीं भी कन्टेनमेंट ज़ोन में रहने वालों इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे.
रेड ज़ोन शहरों में दो पहिया वाहनों पर दूसरी सवारी को बैठने की अनुमति नहीं है.
सभी ज़ोन में ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बसों को चलाने की अनुमति दी गई है. अब तक केवल कैब ही चल पा रहीं थीं वह भी सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन को शहरों में. हालांकि इस बात पर अब भी प्रतिबंध जारी है कि एक समय में कितने यात्री एक वाहन में यात्रा कर सकते हैं. जबकि सभी ज़ोन में ऑटो और टैक्सी में केवल 1 सवारी की अनुमति है, निजी वाहन चालक के अलावा 2 यात्रियों को ले जा सकते हैं. रेड ज़ोन शहरों में दो पहिया वाहनों पर दूसरी सवारी को बैठने की अनुमति नहीं है.
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तीसरे लॉकडाउन की तरह ही यह सारे नियम सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही बाहर निकलने की अनुमति देते हैं. शाम 7 बजे के बाद केवल आवश्यक सेवाओं और कर्फ्यू पास वाले लोगों को ही आवाजाही की इजाज़त है. 65 वर्ष से अधिक और 10 साल से कम आयु वाले, तथा गर्भवती महिलाएं अभी भी सभी ज़ोन में किसी भी समय पर बाहर नहीं जा सकते हैं. इन नियमों का यह भी मतलब है कि आपके पड़ोस के गैरॉज के साथ-साथ गाड़ियों के सर्विस सेंटर भी खुल सकते हैं, बशर्ते वे स्वच्छता और सामाजिक दूरी के सभी दिशानिर्देशों का पालन करें. हालाँकि केंद्र ने यह भी कहा है कि राज्य उनके क्षेत्रों में मौजूदा स्थितियों के अनुसार इन नियमों को बदल सकते हैं.