महाराष्ट्र में यातायात अपराधों के लिए लगने वाले शुल्क को बढ़ाया गया
हाइलाइट्स
महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य में संशोधित मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम लागू किया है. इसके तहत राज्य सरकार ने बिना लाइसेंस के वाहन चलाने सहित कई यातायात अपराधों के लिए लिए जाने वाले शुल्क में वृद्धि की है. सरकार ने हाल ही में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के बारे में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार, संशोधित कंपाउंडिंग शुल्क 1 दिसंबर, 2021 से लागू हो गया है.
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर ₹ 5000 का कंपाउंडिंग शुल्क लिया जाएगा.
अधिसूचना के अनुसार, जो लोग एम्बुलेंस को रास्ता देने में विफल रहते हैं, उनसे ₹ 10,000 का कंपाउंडिंग शुल्क लिया जाएगा. यदि कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उनसे ₹ 5000 का कंपाउंडिंग शुल्क लिया जाएगा. यदि यह वाहन चलाने वाला मालिक नहीं है, तो वाहन मालिक से किसो और को उसका वाहन चवाने की अनुमति देने के लिए समान राशि का कंपाउंडिंग शुल्क वसूला जाएगा. बीमा के बिना ड्राइविंग पर ₹ 2000 का कंपाउंडिंग शुल्क लगेगा, जबकि वाहन के साथ किसी भी अनधिकृत हस्तक्षेप पर ₹ 1,000 का कंपाउंडिंग शुल्क लगेगा.
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अधिसूचना के अनुसार, सड़कों पर रेसिंग करते हुए पकड़े जाने वालों के लिए शुल्क पहले अपराध के लिए ₹ 5000 और दूसरे अपराध और उसके बाद हर बार के लिए ₹ 10,000 होगा. बिना रिफ्लेक्टर और टेल लैंप के वाहन चलाने के अलावा गलत नंबर प्लेट के लिए ₹ 1,000 का कंपाउंडिंग शुल्क देना होगा. इसके अलावा, बसों में बिना टिकट या पास के यात्रा करने पर ₹ 500 चुकाने होंगे.