महाराष्ट्र ने 1 जुलाई से नई सीएनजी कारों पर 1% बढ़ाया टैक्स, लग्ज़री कारें खरीदना भी हुआ महंगा

नई नीति में सभी नॉन-कमर्शियल सीएनजी और एलपीजी कारों पर एकमुश्त टैक्स में 1 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है. उदाहरण के लिए, रु.10 लाख की कीमत वाली सीएनजी कार पर अब रु.70,000 से बढ़कर रु.80,000 का टैक्स लगेगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 1, 2025

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Story

हाइलाइट्स

  • टैक्स की दर में वृद्धि केवल निजी तौर पर रजिस्टर्ड सीएनजी कारों पर की जाएगी
  • अधिकतम देय टैक्स राशि बढ़ाकर रु.30 लाख की गई
  • महंगी लक्जरी कार खरीदने वालों पर अधिकतम देय कर का प्रभाव पड़ेगा

1 जुलाई से महाराष्ट्र में CNG कारें महंगी होने जा रही हैं, क्योंकि राज्य अपनी बदली हुई मोटर वाहन टैक्स नीति लागू कर रहा है. मुख्य बदलाव नई सीएनजी कारों के लिए टैक्स की दर में वृद्धि के रूप में आते हैं - जो केवल निजी तौर पर रजिस्टर्ड कारों तक सीमित है, साथ ही राज्य मोटर वाहन टैक्स की अधिकतम सीमा में भी वृद्धि की गई है, जिसका असर लग्जरी कार खरीदारों पर पड़ेगा.

 

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पहले सीएनजी कारों की बात करते हैं, राज्य सरकार ने निजी उपयोग वाली कारों पर मोटर वाहन टैक्स की दर में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. कमर्शियल उपयोग वाली कारों पर इसका कोई असर नहीं है. निजी उपयोग वाली सीएनजी कारों पर पहले वाहन की कीमत के आधार पर 7% से 9% के बीच एकमुश्त राज्य मोटर वाहन टैक्स लगाया जाता था.

Tata Tiago EV and Tata Tiago CNG 35

निजी उपयोग वाले सीएनजी वाहनों पर पहले कीमत के आधार पर 7 से 9 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता था


लग्जरी कार के मामले में भी खरीदार अपनी नई खरीद के लिए अधिक भुगतान करने की उम्मीद कर सकते हैं. मोटर वाहन टैक्स की दरें और स्लैब अपरिवर्तित रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने मोटर वाहन टैक्स के तहत अधिकतम देय राशि को रु.20 लाख से बढ़ाकर रु.30 लाख कर दिया है.

 

वर्तमान में रु.10 लाख तक की कीमत वाली पेट्रोल कारों पर 11 प्रतिशत का एकमुश्त टैक्स लगता है, जबकि रु.10 लाख से रु.20 लाख तक की कीमत वाली गाड़ियों पर 12 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है. रु.20 लाख से ज़्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर13 प्रतिशत टैक्स लगता है. इसी तरह, डीज़ल कारों पर क्रमशः 13 प्रतिशत, 14 प्रतिशत और 15 प्रतिशत टैक्स लगता है. आयातित गाड़ियों पर 20 प्रतिशत का एकमुश्त टैक्स लगता है.

Mercedes Maybach S 680 Night Series Web 13

उच्च अधिकतम टैक्स सीमा से उच्च स्तरीय लग्ज़री कार खरीदने वाले प्रभावित होंगे, जिन्हें अब अपने नए वाहनों पर अधिक टैक्स का भुगतान करना होगा

 

उदाहरण के लिए, रु.1.80 करोड़ की स्थानीय रूप से असेंबल की गई लग्जरी पेट्रोल कार पर 13 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है, जिससे कुल रु.23.40 लाख का टैक्स देय होगा. पुरानी टैक्स सीमा के तहत, खरीदार को मोटर वाहन टैक्स के रूप में केवल रु.20 लाख का भुगतान करना होता था. हालाँकि, अब उसी खरीदार को पूरी कर राशि या रु.3.40 लाख अधिक का भुगतान करना होगा.

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