वाहनों के दस्तावेज़ के रख-रखाव की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा 1 अक्टूबर से दी जाएगी
हाइलाइट्स
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि मोटर वाहन नियमों की बेहतर तरीके से निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए पोर्टल के माध्यम से वाहनों के कागजात के रख-रखाव और ई-चालान की सुविधा 1.10.2020 से शुरू हो जाएगी. लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अयोग्य ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल पर समय के अनुसार दर्ज किया जाएगा और इस तरह के रिकॉर्ड नियमित आधार पर प्रदर्शित किये जायेंगे. रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखे जाएंगे और चालक के व्यवहार पर भी निगरानी रखी जाएगी.
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों को जांच के लिए दिखाने की मांग नहीं की जाएगी
शारीरिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाण पत्र प्राप्त करने और उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए प्रावधान किए गए हैं. इस तरह के दस्तावेजों की वैधता, जारी करने और निरीक्षण करने के लिए अधिकारी की निरीक्षण और पहचान की तारीख और समय की मुहर लगाई जाएगी. यह प्रावधान किया गया है कि यदि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेजों के विवरण को वैध पाया जाता है, तो निरीक्षण के लिए ऐसे दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी. इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें दस्तावेजों की किसी भी तरह की जब्ती आवश्यक हो.
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वाहन चलाते समय केवल रूट नेविगेशन के लिए फोन के उपयोग की अनुमति होगी
किसी भी दस्तावेज की मांग करने या उसका निरीक्षण करने पर, वर्दी में पुलिस अधिकारी के निरीक्षण और पहचान या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी की जांच की तारीख और समय की मुहर पोर्टल पर दर्ज की जाएगी. इससे वाहनों की अनावश्यक दोबारा जाँच या निरीक्षण नही होगा और वाहन चालकों को इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी. इसमें इस बात का भी प्रावधान है कि वाहन चलाते समय हाथ में फोन का उपयोग केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जाएगा कि वाहन चलाते समय चालक का ध्यान न बटे.