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सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग और परीक्षण स्टेशनों के लिए नियमों की घोषणा की

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MoRTH Announces Rules For Registered Vehicle Scrapping Facility And Automated Testing Stations
वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत, सरकार का इरादा देश भर में 450 से 500 ऑटोमेटेड परीक्षण स्टेशन (एटीएस) और 60 से 70 रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) लगाने का है.
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द्वारा कारएंडबाइक टीम

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प्रकाशित सितंबर 27, 2021

हाइलाइट्स

    सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन स्क्रैपिंग के लिए रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) की स्थापना के लिए प्रक्रियाओं की घोषणा की है. ये मानदंड सभी ऑटोमोबाइल संग्रह केंद्रों, ऑटोमोटिव डिसमेंटलिंग, स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग सुविधाओं और सभी प्रकार के ऑटोमोटिव उत्पादों की रीसाइकलिंग पर लागू होते हैं. ऑटोमोटिव स्क्रैपेज नीति पिछले महीने गुजरात में निवेशक शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी.

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     मालिक दोबारा परीक्षण के लिए उचित शुल्क जमा करके आवेदन दे सकते हैं

     नीति के तहत, सरकार का इरादा देश भर में 450 से 500 स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) और लगभग 60 से 70 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) लगाने का है. मंत्रालय संबंधित राज्यों द्वारा सही तरीके से 60 दिनों के भीतर वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए सिंगल-विंडो पोर्टल शुरु करेगा. आरवीएसएफ के लिए पंजीकरण की वैधता 10 वर्षों की होगी. इसको वाहन के डेटाबेस तक पहुंच दी जाएगी.

    स्क्रैपिंग सुविधा को वाहन स्क्रैपिंग और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा. मंत्रालय एटीएस के पूर्व-पंजीकरण या पंजीकरण के लिए भी सिंगल-विंडो किल्यरेंस देगा. पंजीकरण प्राधिकारी राज्य के परिवहन आयुक्त के पद से नीचे का नहीं होगा. एक ऑटोमेटेड परीक्षण स्टेशन पर फिटनेस परीक्षण के लिए नियुक्ति सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी.

     यह भी पढ़ें: सरकार ने नए वाहनों के लिए 'भारत सीरीज' रजिस्ट्रेशन पेश किया

    यदि कोई वाहन आवश्यक परीक्षणों में विफल रहता है, तो वाहन के पंजीकृत मालिक दोबारा परीक्षण के लिए उचित शुल्क जमा करने के बाद फिर से परीक्षण का विकल्प चुन सकते हैं. यदि वाहन फिर से परीक्षण में विफल रहता है, तो इसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (ईएलवी) घोषित किया जाएगा.

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