सरकार ने कुछ प्रक्रियाओं को कम करके वाहन स्क्रैपिंग को डिजिटल बनाया
हाइलाइट्स
केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा वाहन स्क्रैपिंग योजना को और आसान बनाया गया है. 13 सितंबर को आई एक नई अधिसूचना में, सरकार ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया अब आईटी संचालित है, जिससे कार मालिकों को वाहन पोर्टल के माध्यम से वाहन स्क्रैपेज योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति मिलती है, साथ ही पोर्टल के माध्यम से वाहनों की पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया को भी डिजिटल बना दिया गया है.
वाहनों के पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया गया है.
इसके अलावा, नए बदलाव वाहनों के पंजीकरण नंबर के बावजूद किसी भी राज्य में स्क्रैप किए जाने की अनुमति देते हैं. साथ ही सेंटर को अब स्क्रैपिंग से पहले साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करने की या पुलिस के साथ वाहन रिकॉर्ड सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होगी. सेंटर के पास वाहन पोर्टल के माध्यम से चोरी किए गए वाहनों की जानकारी तक पहुंच होगी. वाहन के स्क्रैपेज सेंटर को सौंप दिए जाने के बाद जारी किया गया जमा प्रमाणपत्र भी डिजिटल रूप से जारी किया जाएगा और वाहन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.
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हालांकि कार मालिकों को वाहन स्क्रैपेज के लिए आवेदन करते समय वाहन के मालिक होने को साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी. इसके अलावा, आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा का डिजिटल प्रमाण पत्र एक नए वाहन की खरीद के समय स्क्रैपेज प्रोत्साहन का दावा करने के प्रमाण के रूप में पर्याप्त होगा. प्रमाण पत्र 2 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा.