हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी मसौदे को मंजूरी दी
हाइलाइट्स
हरियाणा राज्य जल्द ही अपनी वाहन स्क्रैप नीति को लागू करने के लिए तैयार है.राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्क्रैपेज के लिए नीति के मसौदे को मंजूरी दी है, जिसमें वाहन का जीवन चक्र समाप्त होने पर वाहन के मालिकों को स्क्रैप हुए वाहनों के लिए रिबेट दिया जाएगा.
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पांच साल की नीति केंद्र सरकार की वाहन स्क्रैप नीति की तरह ही होगी, जिसमें 10 साल या उससे अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल या पुराने पेट्रोल वाहनों को अपनी इच्छा के अनुसार स्क्रैपिंग कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. राज्य सरकार पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए भी तैयार है, सरकार के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह पुराने और अनुपयोगी वाहनों के स्क्रैपिंग को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा.
योजना के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदने पर हरियाणा के लोगों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसी के साथ पंजीकरण शुल्क में भी छूट देने की बात इस पॉलिसी में कही गई है, जो भी कम हो, शामिल होगा. इस नीति के तहत, शुरुआत में पुराना वाहन स्क्रैप करा नए के पंजीकरण में 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी.
आयु सीमा से अधिक अपने वाहनों का उपयोग जारी रखने वाले मालिकों से केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार वाहन फिटनेस शुल्क के साथ-साथ पर्यावरण मुआवजा और वाहन की प्रति घन क्षमता ₹1 की दर से सड़क जोखिम शुल्क लिया जाएगा. इसके अलावा एनओसी जारी करने, ट्रांसफर आदि जैसी सर्विस पर मानक मूल्य से ₹100 अधिक शुल्क लिया जाएगा. राज्य सरकार ने हालांकि कहा है कि वह विशुद्ध रूप से निजी निवेश के माध्यम से पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी.
Last Updated on December 3, 2022
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