वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अब होगी नामांकन देने की सुविधा: रिपोर्ट
हाइलाइट्स
भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में कुछ बदलावों को अधिसूचित किया है, जो वाहन मालिकों को वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एक नामांकन को जोड़ने की अनुमति देंगे. यह मालिक की मृत्यु की स्थिति में वाहन ट्रांसफर करने में मदद करेगा. अभी तक, एक वाहन के मालिक की मृत्यु होने पर, वाहन को किसी और के नाम करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया और कई सरकारी कार्यालयों में औपचारिकताओं से गुज़रना पड़ता था.
वाहन मालिक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर नामांकित व्यक्ति को जोड़ सकते हैं.
नए बदलाव के साथ, मालिक अब एक नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय नामांकित व्यक्ति का नाम दे सकते हैं. देश में नए और मौजूदा दोनों वाहन मालिक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर नामांकित व्यक्ति को जोड़ सकते हैं. अधिसूचित नियमों के अनुसार, वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कोई नाम जोड़ने के लिए नामांकित व्यक्ति का प्रमाण पत्र पेश करना होगा.
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मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में यह कहा गया है, "जहां एक मोटर वाहन के मालिक की मृत्यु हो जाती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में वाहन के मालिक द्वारा नामित व्यक्ति मालिक की मृत्यु से तीन महीने तक वाहन का उपयोग कर सकता है, बशर्ते कि उसने मालिक की मृत्यु के तीस दिनों के अंदर, इस बारे में रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी को सूचित किया हो."
नए मालिक को इस काम के लिए फॉर्म 31 भरना होगा और वाहन मालिक की मृत्यु से तीन महीने के भीतर नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देना होगा. अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अगर मालिक चाहे तो नामांकित व्यक्ति को एक प्रक्रिया के तहत बदल सकता है.