राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऑक्सीजन टैंकरों को नही देना होगा टोल शुल्क
हाइलाइट्स
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों को छूट देने की घोषणा की है. एनएचएआई की अधिसूचना के अनुसार, लिक्विड चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों का दो महीने तक या अगले आदेश तक एम्बुलेंस जैसे अन्य आपातकालीन वाहनों जैसा ही समझा जाएगा. सरकार ने COVID-19 महामारी के कारण देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की मौजूदा मांग को देखते हुए ऐसे वाहनों को बिना रोक-टोक मार्ग देने के लिए यह निर्णय लिया है.
COVID-19 मामलों में अचानक वृद्धि ने पूरे देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की भारी मांग पैदा कर दी है.
NHAI ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "राष्ट्रीय राजमार्गों पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों के लिए निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए, टोल प्लाज़ा पर ऐसे वाहनों के लिए शुल्क में छूट दी गई है. हालांकि FASTag आने के बाद से टोल प्लाज़ा पर लगभग शून्य प्रतीक्षा समय हो गया है, NHAI ऐसे वाहनों को प्राथमिकता दे रहा है जो मेडिकल ऑक्सीजन ले जा रहे हैं".
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इसके अलावा, एनएचएआई ने अपने सभी अधिकारियों और अन्य हितधारकों को निर्देश दिया है कि वे सरकारी और निजी प्रयासों में मदद करने के लिए एक सक्रिय तरीके से महामारी से लड़ने के लिए प्रयास करें. COVID-19 मामलों में अचानक वृद्धि ने पूरे देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की भारी मांग पैदा कर दी है. इस संकट में, गंभीर रूप से प्रभावित रोगियों को बचाने के लिए अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों को चिकित्सा ऑक्सीजन की समय पर डिलीवरी आवश्यक है. देश में अब तक दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या दो करोड़ को पार कर गई है.