कारों में पिछली सीट बेल्ट का अलार्म जल्द हो सकता है अनिवार्य

हाइलाइट्स
एक सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मौत के कुछ दिनों बाद, केंद्रिय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए नए नियमों को लागू करने की केंद्र की योजना की घोषणा की थी. इसमें पीछे के यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य करना और ऐसा न होने जुर्माना देना शामिल था. अब केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने घोषणा की है कि कार निर्माताओं को कारों में पिछली सीट बेल्ट के लिए अलार्म सिस्टम लगाना होगा और इसके लिए एक नई अधिसूचना का मसौदा तैयार किया जाएगा. एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सप्ताह इसकी घोषणा होने की उम्मीद है.

निर्माताओं को अपनी नई कारों में नए सेफ्टी फीचर्स जोड़ने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा.
कई सड़क सुरक्षा पहलों के हिस्से के रूप में, केंद्र इस सप्ताह कारों में यात्रियों के लिए पिछली सीट बेल्ट अलार्म और थ्री-पॉइंट सीट सीट बेल्ट को अनिवार्य कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सूत्रों के मुताबिक निर्माताओं को अपनी नई कारों में नए सुरक्षा फीचर्स जोड़ने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि अलार्म नियम से पिछली सीट के यात्रियों के लिए सीट बेल्ट की अनदेखी करना मुश्किल हो जाएगा.
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हाल ही में सीट बेल्ट सिस्टम में हेराफेरी करने के तरीकों पर कई रिपोर्टें सामने आईं हैं, जिसमें एक छोटी क्लिप को ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदा जा सकता है. गडकरी ने स्थिति को देखते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से इन क्लिपों के निर्माण और बिक्री को अवैध घोषित करने की अपील की है. इसके अलावा, मंत्री 1 अक्टूबर के बाद से इंटर-सिटी बसों में यात्रियों के लिए सीट बेल्ट और आठ तक सीटों वाली कारों के लिए कम से कम छह एयरबैग अनिवार्य करने पर भी विचार कर रहे हैं.