ड्राइविंग लायसेंस हासिल करने और वाहन रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के नियमों में बदलाव
हाइलाइट्स
सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जिनमें ड्राइविंग लायसेंस जारी करना, रिन्यू करना और सरेंडर करना शामिल है. लर्नर लायसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है जिसमें आवेदन करने से लेकर प्रिटिंग तक शामिल है. ड्राइविंग लायसेंस को रिन्यू कराने के लिए समय सीमा को लायसेंस एक्सपायर होने की तारीख से लेकर एक साल तक कर दिया गया है. इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर लायसेंस और लायरेंस जारी, रिन्यू या सरेंडर करने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक तौर पर फॉर्म भरने और दस्तावेज़ पेश करने को मान्य कर दिया गया है.
इसकी मदद से देशभर में कहीं से भी डेटा की रियर टाइम जानकारी मिलेगी
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वाहन के ऑल्टरेशन और रेट्रोफिटमेंट की पूरी प्रक्रिया को अब न्यायिक ढांचे में शामिल कर लिया गया है जहां वाहन मालिक, वर्कशॉप या अधिकृत एजेंसियां जो ऑल्ट्रेशन या रेट्रोफिटमेंट का काम करते हैं, अब सही काम की जवाबदेही इनकी होगी. इसके लागू किए जाने से वाहनों की सुरक्षा पुख़्ता होगी और यह नए नियमों पर भी खरे उतरेंगे. नियमों में बदलाव के साथ ही अब ऑल्टर्ड वाहनों के लिए अब बीमे का प्रावधान भी किया गया है.