दोपहिया वाहनों पर 4 साल से छोटे बच्चों के लिए सरकार ने तय किए नए सुरक्षा नियम
हाइलाइट्स
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने बच्चों के साथ दोपहिया सवारों के लिए नए सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें नौ महीने से चार साल के बीच के बच्चों के लिए क्रैश हेलमेट और एक सुरक्षा हार्नेस का उपयोग करना ज़रूरी हो गया है. इन दोपहिया वाहनों की गति सीमा भी 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रहेगी. दिशानिर्देशों का पालन नही करने पर रु 1,000 का जुर्माना लगेगा और ड्राइविंग लाइसेंस का तीन महीने का निलंबन किया जाएगा.
अधिसूचना में कहा गया है, “सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी 2022 की अधिसूचना के तहत सीएमवीआर, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया है और चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं, जो मोटरसाइकिल पर सवार या ले जाए जा रहे हैं. इसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 के तहत अधिसूचित किया गया है, जिसमें एक सुरक्षा हार्नेस और क्रैश हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट किया गया है."
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पिछले साल अक्टूबर में, सरकार ने चार साल तक के बच्चे के साथ दोपहिया वाहनों के लिए गति को 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं करने के उद्देश्य से एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी. मंत्रालय ने यह भी प्रस्ताव दिया कि 9 महीने से चार साल की उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने के लिए क्रैश हेलमेट पहनना होगा.