कारों में 6 एयरबैग देने का नियम 1 अक्टूबर 2023 से होगा लागू: सरकार
हाइलाइट्स
भारत सरकार ने वाहनों में अनिवार्य छह एयरबैग नियम को लागू करने की अपनी योजना को स्पष्ट कर दिया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में यह घोषणा की है, उन्होंने कहा कि "दुनियाभर में सप्लाई की कमी से ऑटो उद्योग जूझ रहा है, जिसके चलते हमने यह निर्णय लिया है कि कारों में न्यूनतम 6 एयरबैग रखने का नया नियम 01 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा." सरकार ने इससे पहले 14 जनवरी, 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी, जो 1 अक्टूबर, 2022 के बाद निर्मित एम 1 श्रेणी (8 सीटों तक के वाहन) के वाहनों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए था.
कुछ वाहन निर्माताओं ने वाहनों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने के नियम का विरोध करते हुए कहा था, कि इससे ग्राहकों पर अतिरिक्त लागत का बोझ पड़ेगा, जो पहले से ही बढ़ती लागत के कारण उच्च वाहन लागत से जूझ रहे हैं, जिस कारण ग्राहकों का एक तबका कार खरीदने वालों की श्रेणी से बिल्कुल बाहर हो जाएगा.
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बता दें बीते कुछ समय से सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर काफी जागरूक है और निरंतर इससे जुड़े नियमों में बदलाव कर रही है. वहीं बीते दिनों टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में हुई दर्दनाक मौत ने मामले को और गंभीर दिया है. लोकन पुलिस और मीडिया के हवाले से यह जानकारी सामने आई कि, जिस वक्त उनकी कार सड़क पर क्षतिग्रस्त हुई उस वक्त उद्योगपति पीछे की सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी, जिसके बाद से सरकार ने पीछे की सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है. जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी लंबे समय से एंट्री लेवल कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने की बात कहते रहे हैं.